
केंद्र सरकार का सर्कुलर,नोटरी से शादी व तलाक अमान्य, ऐसा करने पर होगा लाइसेंस रद्द
रिपोर्ट पवन सावले
। देश में नोटरी से कराई गई शादी यात्रा की मान्यता को लेकर केंद्र सरकार ने नया सर्कुलर जारी किया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय मैं स्पष्ट किया है कि किसी भी नोटरी को शादी या तलाक करने का अधिकार नहीं है अगर कोई नौकरी ऐसा करता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।
10 अक्टूबर को जारी सर्कुलर में मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी राजीव कुमार के अनुसार नोटरी को विवाह अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 8 और नोटरी नियम 1956 के नियम 11 के उप नियम आठ में स्पष्ट है कि विवाह या तलाक के हालकनामे का निपटारा नोटरी का कार्य नहीं है। कुछ नोटरी विवाह प्रमाण पत्र भी जारी कर रहे थे।
वरिष्ठ अभिभाषक एवं पूर्व लोक अभियोजक प्रफुल्ल यजुर्वेदी के अनुसार इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने 30 अप्रैल 2021 व 31 अक्टूबर 2030 को दिए गए फैसले में शपथ पत्र की शादियों को मानता नहीं दी थी। वही उड़ीसा हाई कोर्ट 4 सितंबर 2023 को ऐसा ही फैसला दे चुका है