
रायगढ़ जिले के जिस पर आरक्षक द्वारा शराब का सेवन करना पाया गया,उक्त आरक्षक के विरूद्ध थाना धरमजयगढ़ में अपराध धारा 36 (च) (1) आबकारी एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई किया गया है।
पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार प्रथम दृष्टया अपने पदीय दायित्वों के विपरीत कार्य आचरण प्रदर्शित करने के लिए आर0 909 तिरिथ राम राठिया थाना धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
उक्त अवधि में आरक्षक का मुख्यालय रक्षित केन्द्र रायगढ़ रहेगा,निलंबन अवधि में आरक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा, रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के ऐसे कार्रवाई से पुलिस महकमे में कार्य के लापरवाही पूर्वक कार्य करने वालों के लिये सिख होगा और जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे।