मतदाता फोटो पहचान पत्र न होने पर 12 अन्य पहचान पत्र से कर सकते हैं मतदान
जिला निर्वाचन अधिकारी ( डीईओ ) और जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी ने जानकारी दी कि खैर -71 विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर 2024 को होने वाले मतदान में मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा । अगर मतदाता अपना वोटर कार्ड नहीं दिखा पाते , तो वे 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं । वैकल्पिक पहचान पत्र में शामिल हैं । आधार कार्ड , मनरेगा जाब कार्ड , बैंक / डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक , श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड , ड्राइविंग लाइसेंस , पैन कार्ड , भारतीय पासपोर्ट , फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज , सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त सेवा पहचान पत्र , सांसदों / विधायकों / विधान परिषद सदस्यों द्वारा प्राप्त सरकारी पहचान पत्र , यूनिक डिसेबलिटी आईडी कार्ड ( यूडीआईडी ) , डीईओ कि अगर मतदाता का फोटो पहचान पत्र अन्य विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हो , तो भी उसे पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किया जाएगा , बशर्ते मतदाता का नाम संबंधित निर्वाचन नामावली में हो । प्रवासी मतदाता केवल अपने पासपोर्ट के आधार पर मतदान केंद्र में पहचान सकेंगे ।