सीतामढी बिहार
संवाददाता रवि कुमार
उद्योग विभाग, बिहार सरकार अंतर्गत *बिहार लघु उद्यमी योजना* के ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज दिनांक 5 फरवरी 2024 को किया गया।
योजना का उद्देश्य:-जाति आधारित गणना में 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। सभी वर्गों में आर्थिक रूप से गरीब परिवार हैं। गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए ताकि इन गरीब परिवारों से कम से कम एक सदस्य को रोजगार का साधन उपलब्ध हो जाए। बिहार लघु उद्योग योजना इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु बनाया गया है।
योजना के अंतर्गत लाभुकों को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। यह राशि तीन किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25% ,द्वितीय किस्त में परियोजना लागत की 50% एवं तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25% राशि की जाएगी। प्रत्येक किश्त के सदुपयोग करने के बाद ही अगली किस्त की राशि दी जाएगी। बिहार लघु उद्यमी योजना अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कुल 62 कार्य करने का प्रावधान है। योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन www.laghuudyami.bihar.gov.in/www.udyami.bihar.gov.in पर किया जाना है। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन करने की तिथि दिनांक 05-02- 2024 से 20-02- 2024 तक है।आवेदन प्राप्त होने के बाद लाभान्वितों का चयन कम्प्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन के माध्यम से किया जाएगा एवं उसे वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जाएगा। 20% आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा।
आवेदन करने हेतु दस्तावेज निम्न प्रकार हैं:- 1-लाभुकों की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो।
2- लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए।
3- आयु का सत्यापन संबंधित दस्तावेज( मैट्रिक सर्टिफिकेट जिसमें जन्म तिथि अंकित हो/ पैन कार्ड आधार कार्ड/ जन्म प्रमाण पत्र)
4- आवासीय प्रमाण पत्र
5-जाति प्रमाण पत्र
6-मासिक पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत( लाभुक की पारिवारिक आय प्रतिमाह ₹6000 से कम होना चाहिए)
7- बैंक स्टेटमेंट,रद्द चेक/ पासबुक
8- हस्ताक्षर का फोटो
9- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (आवश्यकता अनुसार)