
प्रदेश में ऊर्जा निगमों में छह माह के लिए हड़ताल पर पूरी रोक
पूर्वाचल और दक्षिणांचल के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों के आंदोलन के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने सख्ती कर दी है। आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी गई है। इस अधिनियम के तहत यूपी पावर कारपोरेशन, राज्य विद्युत उत्पादन निगम, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (KESCO), मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और यूपी रिन्यूबल एवं ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर में आने वाली सभी सेवाओं में हड़ताल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।