
खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्रवाई
होटलों–रेस्टोरेंटों से घरेलू व अवैध व्यवसायिक गैस सिलेंडर जप्त
खरगोन 18 मार्च 2026। कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के निर्देशन में तथा जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एचएस मुवेल के मार्गदर्शन में खाद्य आपूर्ति विभाग के जांच दल द्वारा मंगलवार को शहर के विभिन्न होटलों एवं रेस्टोरेंटों पर दबिश देकर घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग एवं व्यवसायिक सिलेंडरों के वैध दस्तावेजों की जांच की गई।
जांच के दौरान राधा वल्लभ मार्केट स्थित सालाग्राम जलेबी से 02 घरेलू गैस सिलेंडर, महाकाल मोमोज सेंटर से 01, महाराजा चाइनीज से 01, युवराज बार एवं रेस्टोरेंट (खंडवा रोड) से 03 तथा पोस्ट ऑफिस चौराहा स्थित महाजन कचौरी से 02 घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किए गए। इसके अतिरिक्त महाकाल कचौरी से व्यवसायिक सिलेंडरों के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर 19 किग्रा क्षमता के 06 एवं 5 किग्रा क्षमता के 05 व्यवसायिक सिलेंडर जप्त किए गए।
उक्त सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय तथा वितरण विनियमन) आदेश, 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आगामी कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
जांच दल में सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री राजेंद्र सोलंकी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुश्री प्रीति राठौर, श्री योनिस पाल पटेल, कार्यालय सहायक श्री विनय साल्वे सहित श्री विशाल कुशवाहा एवं श्री संतोष रघुवंशी सम्मिलित रहे।




