
मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत गाडरवारा में अब 26 अप्रैल को होगा सामूहिक विवाह सम्मेलन
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2025- 26 में जिले के नगरपालिका परिषद गाडरवारा में 26 अप्रैल अप्रैल को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। पहले यह सम्मेलन में 25 अप्रैल को आयोजित किया जाना था, जिसे परिवर्तित कर 26 अप्रैल को किया गया है।
उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण ने बताया कि संबंधित हितग्राही को अपने आवेदन के साथ वर- वधू के अभिभावक का मध्यप्रदेश के मूल निवासी, वधू व उसके वर की समग्र आईडी, समग्र आईडी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित निकाय जिसका आवेदक निवासी है द्वारा समग्र आईडी उपलब्ध कराई जायेगी और वर मध्यप्रदेश का निवासी नहीं होने की स्थिति में समग्र आईडी अनिवार्य नहीं होगा। वधू व वर के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आयु प्रमाण पत्र और आयु पुष्टि के लिए स्कूल का प्रमाण पत्र- टीसी अथवा अंकसूची, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा मतदाता सूची/ मतदान परिचय पत्र, शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा आयु के लिए जारी प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड और अन्य दस्तावेज जिसमें आयु सिद्ध करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य हो, प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा वधू- वर के पासपोर्ट साईज की दो- दो फोटोग्राफ, यदि हो तो अभिभावक व वर- वधु को मोबाईल नम्बर, कल्याणी (विधवा) होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्त महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का न्यायालयीन आदेश, यदि हितग्राही मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक है, तो श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति क्योंकि ऐसे पंजीकृत श्रमिक की अधिकतम 2 पुत्रियों पर व्यय की गई राशि मप्र भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से प्राप्त की जायेगी, के दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।
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