
*जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी ने दिए कड़े निर्देश*
सभी स्कूलों को वेबसाइट पर फीस का पूरा ब्यौरा डालना अनिवार्य
फीस, ट्रांसपोर्ट और अन्य सभी शुल्क सार्वजनिक होंगे
बिना अनुमति स्कूल फीस बढ़ाने पर रोक
मनमानी वसूली पर सख्त कार्रवाई होगी
हर साल यूनिफॉर्म बदलने पर रोक
किसी एक दुकान से खरीद के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा
Right to Education Act 2009 के तहत चयनित बच्चों को तुरंत प्रवेश देना होगा
प्रवेश न देने वाले स्कूलों पर कानूनी कार्रवाई
1 से 15 अप्रैल तक स्कूल वाहनों पर विशेष अभियान
बिना परमिट और फिटनेस वाले वाहन सीज होंगे
स्कूल वाहनों में GPS और ड्राइवर का पूरा विवरण अनिवार्य
नियम तोड़ने पर FIR, जुर्माना और मान्यता रद्द तक कार्रवाई



