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हत्या के आरोपी अमर जीत बंजारे को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना

हत्या के आरोपी अमर जीत बंजारे को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना

द्वितीय पर सत्र न्यायाधीश शक्ति श्रीमती लीना अग्रवाल का फैसला

 

सक्ती समाचार-  अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनॉक 23/06/2024 को आवेदिका किरन जांगड़े ने थाना मालखरौदा अपने भाई रूपेन्द्र कुरें के साथ थाना उपस्थित होकर अपने पति का हुलिया बात कर इस आशय की जबानी गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनाँक 22/3/2024 के शाम को लगभग 5.00 बजे उसका पति सौखीलाल जांगड़े, अमरजीत बंजारे के साथ निकला था, जो कि अमरजीत वापस आ गया, लेकिन उसके पति का कही पता नहीं चल रहा है, आस पास रिश्तेदारो में गाँव में पता किया लेकिन कुछ पता नहीं चला, जिसके आधार पर थाना मालखरौदा में गुम इंसान क्रमाक 40/2024 में गुम इंसान दर्ज कर, सान्हा प्र०पी० 31 सी में दर्ज किया गया। थाना मालखरौदा द्वारा गुम इंसान की पता तलाश के दौरान गुम इंसान सौखीलाल जांगड़े को ग्राम कुरदा के ही अभियुक्त अमरजीत बंजारे के साथ अंतिम बार देखने की जानकारी के आधार पर, अभियुक्त अमरजीत बंजारे से पूछताछ किये जाने पर अभियुक्त अमरजीत बंजारे ने दिनाँक 23/06/2024 को ग्राम अचरितपाली भद्री तालाब के किनारे मेंड में बने फाल से मृतक सौखीलाल का शव बरामद कराया, जिसका उपनिरीक्षक सी०पी०कंवर ने शव की बरामदगी पंचनामा प्र०पी० 32 एवं शव की पहचान रूपेन्द्र कुरें के द्वारा मृतक सौखीलाल के शव के रूप में किये जाने पर, शव का पहचान पंचनामा प्र०पी० 33 तैयार किया, तथा मृतक के शव की बरामदगी उपरांत मौके पर ही जीरो पर देहाती मर्ग प्र०पी० 6 एवं देहाती नालशी प्र०पी० 7 दर्ज कर मर्ग विवेचना के दौरान मृतक सौखीलाल के शव का शवपंचनामा कार्यवाही की गयी, शव पंचनामा कार्यवाही की गयी, शव पंचनामा कार्यवाही हेतु गवाहों की उपस्थिति का नोटिस प्र०पी० 8 जारी कर गवाहों को आहुत किया और गवाहों के उपस्थित होने पर मृतक के शव का पंचनामा प्र०पी० 9 तैयार किया एवं शव पंचनामा कार्यवाही के उपरांत शव को शव परीक्षण कराये जाने हेतु कर्तव्य प्रमाण पत्र प्र०पी० 30 B देकर आरक्षक क्रमांक 230 सहदेव यादव को सौंपा, जिसे आरक्षक ने सी एच सी मालखरौदा चिकित्सक के समक्ष प्रस्तुत कर, उपरांत शव परीक्षण मृतक के शव को उसके परिजन को कफन दफन हेतु सौंपा गया, मर्ग जॉच के दौरान घटना स्थल से गवाहों के समक्ष भद्री तालाब मेंड के नीचे सीमेंट फाल में पड़े शव के पास से मृतक का चश्मा, हाथ घडी, गले का चैन, दो नग कत्था रंग का पुरानी चप्पल, खून आलूदा एवं सादी मिट्टी को जप्ती पत्रक प्र०पी० 18 के अनुसार जप्त किया। अभियुक्त अमरजीत बंजारे से पूछताछ कर उसका मेमोरण्डम कथन प्र०पी० 19 लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्त ने बताया कि उसके द्वारा सौखीलाल के सिर में पत्थर चोट पहुंचाकर तथा उसका गला घोटकर हत्या कर दिया है एवं घटना कारित करने में प्रयुक्त पत्थर को तालाब के मेंड के पास कुछ दूरी पर बबूल पेड़ के नीचे छुपा दिया जाना तथा मृतक की मोटर सायकिल को हसौद के बजरंग चौक के आसपास छोड देना तथा वहीं पर उसका मोबाइल को फेंक देना बताया। अभियुक्त की निशान देही पर भद्री तालाब के मेंड के पास के बबूल झाड के नीचे से एक नग पत्थर का टुकड़ा जिसमें खून जैसा दाग लगा था को, गवाहों के ममक्ष जप्ती पत्रक प्र०पी० 20 के अनुसार जप्त किया एवं अभियुक्त के बताये अनुसार बजरंग चौक हसौद में रोड के किनारे से एक काले रंग की मोटर सायकिल, एवं जमीन पर पड़ा हुआ मोबाइल को जप्ती पत्रक प्र०पी० 21 के अनुसार जप्त किया तथा अभियुक्त के द्वारा घटना के समय पहने हुये कपड़ों को जप्ती पत्रक प्र०पी० 22 के अनुसार जप्त किया। विवेचक ने विवेचना को अग्रसरित करते हुये अस्पताल से आरक्षक द्वारा पेश करने पर मृतक के कपड़े का सीलबंद पैकेट को जागी पत्रक प्र०पी० 13 के अनुसार जप्त किया गया, उसी दिनांक को उपनिरीक्षक चंद्रप्रकाश कंवर द्वारा मर्ग जांच के आधार पर थाना मालखरौदा में अपराध क्रमांक 214/2024 में अभियुक्त अमरजीत बंजारे के विरूद्ध धारा 302, 201 भा.द.सं. के तहत् प्रथम सूचना पत्र प्र०पी० 35 दर्ज किया गया, गवाहों का कथन लेखबद्ध किया। दिनाँक 23/06/2024 को ही अभियुक्त अमरजीत बंजारे को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्र.०पी०-23 तैयार किया गया तथा उसके गिरफ्तारी की सूचना प्र०पी० 23 ए के अनुसार उसके परिजनों को दी गयी। पटवारी से घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार करा देने के संबंध में तहसीलदार उभरा को ज्ञापन प्र०पी० 24 प्रेषित किया गया, पटवारी से घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र०पी० 25. स्थल पंचनामा प्र०पी० 26 प्राप्त किया गया। दिनोंक 13/07/2024 को प्रकरण में क्या जप्त पत्थर में मानव रक्त के अंश विद्यमान है तथा क्या मृतक के सिर में आयी चोट जप्त पत्थर से आना संभव है, इस बाबत क्वेरी कर रिपोर्ट देने बाबत प्र०पी० 14 का क्वेरी आवेदन खण्ड चिकित्सा अधिकारी सी.एच.सी. मालखरौदा को प्रेषित किया गया। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति का रासायनिक परीक्षण कर रिपोर्ट प्रदान करने हेतु पुलिस अधीक्षक जिला सक्ती के ज्ञापन प्र०पी०-28 के माध्यम से प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर (छ.ग.) को प्रेषित कर एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र०पी०-29 प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् अभियोजन द्वारा अभियुक्त अमरजीत बंजारे के विरूद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर उसके अभियोग पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मालखरौदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से प्रकरण उपार्पण उपरांत विधिवत निराकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। अभियोजन द्वारा अपने पक्ष में 18साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है समक्ष साक्षियों के कथनों उपरान्त माननीय अपर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती लीना अग्रवाल ने अपने निर्णय दिनांक 24-3-2026 को अभियुक्त अमर जीत बंजारे पिता फिरत राम बंजारे निवासी कुरदा को भा. द .स. की धारा 201 के लिए तीन वर्ष का करावास की सजा एवं 1000/रुपए जुर्माना एवं भा.द.स.की धारा 302 के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं 1000/रुपए की जुर्माना की सजा का आदेश पारित की है। दोनों सजाएं एक साथ चलेगी। अभियोजन की ओर से श्री मनोज सिंह सिसोदिया अतिरिक्त लाेक अभियोजक ने पैरवी की है।

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