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पी एल वी रामवीर शर्मा ने तहसील दातागंज पर विधिक साक्षरता शिविर कैम्प लगाया जिसमे घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा पर दी जानकारी

जिला संवादाता रामवीर शर्मा

 

पी एल वी रामवीर शर्मा ने तहसील दातागंज पर विधिक साक्षरता शिविर कैम्प लगाया जिसमे घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा पर दी जानकारी

 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं के दिशा निर्टेशन में तहसील दातागंज में विधिक साक्षरता शिविर कैम्प का आयोजन किया गया जिसमे पी एल वी रामवीर शर्मा ने घ रेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत, पीड़ित महिला को उसके पति या किसी ऐसे वयस्क पुरुष के खिलाफ मामला दर्ज करने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिसने घरेलू हिंसा की है और जो याचिकाकर्ता के साथ घरेलू संबंध में है। संरक्षण अधिकारी महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करके अदालत का दरवाजा खटखटाने और संबंधित अदालतों से उचित राहत पाने में मदद करते हैं। इसके अलावा, वे पुलिस की मदद से जहाँ भी आवश्यक हो, अदालत के आदेशों का पालन करते हैं। पीड़ित व्यक्ति के पास न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट या सेवा प्रदाता के पास या नजदीकी पुलिस स्टेशन में याचिका दायर करने के विकल्प भी उपलब्ध हैं।सेवा प्रदाताओं घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत, सेवा प्रदाता अधिसूचित गैर सरकारी संगठनों के सदस्य हैं। वे घरेलू हिंसा के पीड़ितों को न्याय और राहत दिलाने में सभी हितधारकों के साथ समन्वय करते हैं। सेवा प्रदाता पीड़ित महिलाओं को घरेलू घटना की रिपोर्ट दर्ज करने में मदद करते हैं, उनके बच्चों के साथ अल्पावास गृहों में रहने की व्यवस्था करते हैं, उन्हें परामर्श देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पीड़ित को चिकित्सा उपचार दिलाने में मदद करते हैं। वे उन्हें रोज़गार और स्थायी आय सुरक्षित करने में मदद करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं में संपर्क करे रामवीर शर्मा रामवीर सिंह नायब तहसीलदार तहसीलदार उप जिला अधिकारी व आम जन मानस गण उपस्थित रहे

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