इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद की बिलारी नगरपालिका परिषद के चेयरमैन को गांव खाबरी अव्वल मेंसड़क किनारे डंप कुड़े को 9 दिसंबर तक हटा लेने कानिर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि कूड़ा नहीं हटा तोचेयरमैन ऐसा न कर पाने की परिस्थितियों का खुलासाकरते हुए व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें। याचिकाकी अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अनीसकुमार गुप्ता की खंडपीठ ने खाबरी अव्वल गांव केनिवासी करण वीर सिंह की याचिका की सुनवाई करतेहुए दिया।
याचिका में याची का कहना है का नगर पालिका परिषदसे गांव पांच किलोमीटर दूर है। गांव के बीच से लोकनिर्माण विभाग की सड़क जाती है। सड़क के दोनों तरफगांव वालों के आवासीय भवन बने हैं।
चौधरी चरण सिंह पार्क के सामने नगर पालिका परिषदसड़क के दोनों तरफ कस्बे का कूडा कर्कट डंप कर रहीहै।यहां तक कि मरे जानवर फेंक रही है। स्कूल जानेवाले बच्चों सहित आम लोगों को दुर्गध से भरी परेशानीहो रही है।गांव वालों ने अधिकारियों से शिकायत कीकिंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।नगर पालिका परिषद के अधिवक्ता द्वारा यह सफाई
दी गई कि आचार संहिता के कारण कूड़ा नहीं साफ होसका तो कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और चेयरमैन कोकूड़ा हटाने का आदेश दिया है।मौ दीन पत्रकार रिपोर्टर भोजपुर जिला मुरादाबाद