
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

झांसी: दिनाँक 04.06.2022 को वादी द्वारा थाना रक्सा पर मु.अ.सं. 158/2022 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया गया था।
उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं जिला शासकीय अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज दिनाँक 23.12.2024 को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद झाँसी द्वारा अभियुक्त देवेन्द्र राजपूत पुत्र गनेशीलाल राजपूत निवासी बसेरा थाना चिरगाँव झाँसी को आजीवन कारावास व 20 हजार रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दण्डित कराने में डीजीसी मृदुलकान्त श्रीवास्तव, एडीजीसी रवि प्रकाश गोस्वामी, विवेचक एसओ जितेन्द्र सिहं, कोर्ट मोहर्रिर का0 शुभम कुमार मिश्र, पैरोकार कां0 योगेश कुमार सक्सेना, थाना रक्सा, झाँसी का विशेष योगदान रहा
