
नाबालिग के अपहरण- दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा
मुरादाबाद। मुरादाबाद में एक नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म
में रामपुर के एक युवक को बीस साल की सजा मिली है।
युवक बाजार गई नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया और
दुष्कर्म किया। सोमवार को मुरादाबाद में विशेष न्यायाधीश
पॉक्सो कोर्ट-प्रथम अविनाश चन्द्र मिश्रा ने साक्ष्य के आधार
पर दोषी को सजा और 31 हजार रुपये के जुर्माने की सजा
सुनाई। मामला बिलारी की रहने वाली नाबालिग का है। कक्षा
आठ की छात्रा 3 अक्तूबर, 2020 को नाबालिग अपने पिता के
संग बाजार गई थी। इस दौरान चप्पल टूटने से वह बाजार में
रुक गई। पिता के इंतजार के बाद भी वह घर नहीं लौटी