
अम्बेडकर नगर।जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर ग्राम रिउना, परगना मिझौड़ा, तहसील भीटी स्थित गाटा संख्या 1 कमि० में तालाब की मिट्टी की खुदाई की जांच की गई। नायब तहसीलदार भीटी, खनन अधिकारी अंबेडकरनगर और राजस्व निरीक्षक महरुआ की संयुक्त टीम ने स्थल का निरीक्षण किया और राजस्व अभिलेखों से उसका मिलान किया।
जांच में यह पाया गया कि गाटा संख्या 1 कमि०, रकबा 5.4450 हेक्टेयर, राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है। यह तालाब मत्स्य पालन के लिए ग्राम सुरजूपुर निवासी सुभाष चंद्र की मत्स्य जीबी सहकारी समिति लि. को 10 वर्षों के लिए नीलामी के माध्यम से आवंटित किया गया है। समिति द्वारा तालाब की खुदाई का कार्य राज कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. गोरखपुर को सौंपा गया था।
राज कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. द्वारा तालाब से 10,000 घन मीटर साधारण मिट्टी निकालकर भारतीय खाद्य निगम की साइलो निर्माण परियोजना में भेजा गया, जबकि इसके लिए खनन की अनुमति नहीं ली गई थी। यह कार्य उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम 3 व 58 का उल्लंघन है।
प्राप्त रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने तहसीलदार भीटी और खनन अधिकारी को निर्देशित किया है कि अवैध खनन करने वाली कंपनी राज कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. पर नियमावली 2021 के अंतर्गत नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाए तथा अधिकतम अर्थदंड अधिरोपित किया जाए।
इस कार्रवाई से प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और राजस्व व पर्यावरण से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।