
जयपुर, पंचायत और निकाय चुनाव के मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर हुई सुनवाई, राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने की बहस, राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने फैसला रखा सुरक्षित, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अदालत को बताया- “वर्तमान परिस्थितियों SGH Education News में दिसंबर से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है”, “फिलहाल ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं आई है”, “अक्टूबर-दिसंबर में कई पंचायत समिति-जिला परिषदों का हो रहा कार्यकाल खत्म”, “उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद चुनाव कराना होगा बेहतर”, “जिससे वन स्टेट वन इलेक्शन की धारणा को भी मिलेगा लाभ!



