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डीएम निखिल टी फुंडे ने पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया है कि आगामी परीक्षाओं और पर्वों को देखते हुए प्रभावी कानून व्यवस्था के लिए जिले में अगले 16 दिसंबर तक धारा 163 लागू रहेगी।

डीएम निखिल टी फुंडे ने पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया है कि आगामी परीक्षाओं और पर्वों को देखते हुए प्रभावी कानून व्यवस्था के लिए जिले में अगले 16 दिसंबर तक धारा 163 लागू रहेगी।

डीएम निखिल टी फुंडे ने पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया है कि आगामी परीक्षाओं और पर्वों को देखते हुए प्रभावी कानून व्यवस्था के लिए जिले में अगले 16 दिसंबर तक धारा 163 लागू रहेगी।

चन्दौली ब्रैकिंग न्यूज़

चन्दौली ये पाबंदियां रहेंगी लागू

कोई भी व्यक्ति जनपद में लाठी-डण्डा, स्टिक अथवा नुकीले एवं धारदार शस्त्र जैसे तलवार, भाला, बल्लम, भुजाली, छूरी-चाकू आदि किसी प्रकार का अस्त्र अथवा ऐसे, किसी विस्फोटक पदार्थ, विनाशकारी आपत्तिजनक सामग्री जैसे पटाखा, राकेट आदि अपने पास नहीं रखेगासार्वजनिक स्थान, सड़क या गली में पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे, न ही समूह में विचरण करेंगे। यह आदेश परम्परागत धार्मिक उत्सवों, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पर लागू नहीं होगा।।31 अक्टूबर को दीपावली, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, तीन को भैयादूज/ चित्रगुप्त जयन्ती, आठ को छठ पूजा पर्व, 15 को गुरुनानक जयन्ती / कार्तिक पूर्णिमा, 24 को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस का मुख्य पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान कुछ अवांछनीय और असामाजिक तत्वों द्वारा अनुशासनहीनता, मारपीट करने एवं शान्ति भंग करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। उक्त सूचनाओं के आधार पर जनपद में जनसामान्य के हित व कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए 24 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक धारा-163 लागू रहेगी।

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