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*प्रेस क्लब राजनांदगांव की भूमि पर अवैध प्लाटिंग और रजिस्ट्री का मामला गरमाया* *नामांतरण प्रक्रिया पर आपत्ति, जांच के बाद रद्द हो सकती हैं रजिस्ट्रियां* *✍️ लाल टोपी राजू सोनी*

*प्रेस क्लब राजनांदगांव की भूमि पर अवैध प्लाटिंग और रजिस्ट्री का मामला गरमाया* *नामांतरण प्रक्रिया पर आपत्ति, जांच के बाद रद्द हो सकती हैं रजिस्ट्रियां* *✍️ लाल टोपी राजू सोनी*

           प्रेस विज्ञप्ति 
      राजनांदगांव जिला, छत्तीसगढ़ 

प्रेस क्लब राजनांदगांव की भूमि पर अवैध प्लाटिंग और रजिस्ट्री का मामला गरमाया
नामांतरण प्रक्रिया पर आपत्ति, जांच के बाद रद्द हो सकती हैं रजिस्ट्रियां
✍️ लाल टोपी राजू सोनी

          राजनांदगांव, 8 जून।

संस्कारधानी राजनांदगांव का प्रेस क्लब, जो पत्रकारिता का प्रतिनिधि संस्थान माना जाता है, अब खुद एक बड़े विवाद में घिरता नजर आ रहा है। प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा की गई अवैध प्लाटिंग और बिना अनुमति के रजिस्ट्री प्रक्रिया को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जिस पर नगर पालिक निगम ने फिलहाल नामांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

 *आपत्ति-पत्र ने खोली अनियमितताओं की परतें*

समाचार संकेत के संपादक किशोर गुप्ता ने दिनांक 16 मई 2025 को नगर पालिक निगम में आवेदन क्रमांक 194 व 195 के तहत नामांतरण प्रक्रिया पर विधिवत आपत्ति-पत्र प्रस्तुत किया है। आपत्ति में आरोप लगाया गया है कि प्रेस क्लब समिति ने नियमों की अवहेलना करते हुए 10 एकड़ शासकीय भूमि पर बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस एवं बिना ले-आउट स्वीकृति के प्लॉट आबंटन व रजिस्ट्री कर दी।

इस भूमि का स्वामित्व मूल रूप से रानी सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा ट्रस्ट के पास है, जिसे शासन के माध्यम से पत्रकारों के लिए विशेष शर्तों पर लीज पर दिया गया था। लेकिन आरोप है कि समिति ने न तो भूमि का डायवर्सन कराया, न ही नगर तथा ग्राम निवेश से ले-आउट की स्वीकृति ली और न ही शासकीय शुल्क अदा किया।

नाम चर्चा में: नियमों की अनदेखी, रजिस्ट्री पर सवाल

आपत्ति में बताया गया है कि प्रेस क्लब समिति की ओर से सचिन अग्रहरि (आ. मोहन अग्रहरि) एवं अभिषेक यादव (आ. रतन यादव) को प्लॉट आबंटित कर दिए गए, जिनका नामांतरण नगर निगम में लंबित है। लेकिन यह कार्यवाही उस समय शुरू की गई जब न तो समिति भूमि की स्वामी थी, और न ही ट्रस्ट द्वारा विक्रय पत्र संपादित किया गया था।

       *क्या हो सकती है कार्रवाई?*

किशोर गुप्ता द्वारा नगर निगम, नगर तथा ग्राम निवेश, राजस्व विभाग और ट्रस्ट प्रबंधन को संबोधित आपत्ति-पत्र में सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आपत्ति सही पाई गई, तो नामांतरण निरस्त हो सकता है और पूर्व में की गई रजिस्ट्रियां भी रद्द की जा सकती हैं।

फिलहाल नगर निगम की ओर से कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है, परंतु मामले की गंभीरता को देखते हुए निकट भविष्य में प्रशासनिक जांच व हस्तक्षेप की पूरी संभावना है।

         *क्या है बड़ा सवाल?*

क्या एक पत्रकार संस्था द्वारा ही सरकारी भूमि का दुरुपयोग, नियमों की अनदेखी और पारदर्शिता की कमी पत्रकारिता की गरिमा के अनुरूप है? क्या इस पर निष्पक्ष जांच होगी या मामला रसूख और संबंधों की भेंट चढ़ जाएगा? यह सवाल अब केवल नगर निगम के दरवाजे पर नहीं, बल्कि समाज और सत्ता के दरबार में गूंज रहा है।

✍️ लाल टोपी राजू सोनी
(“जनहित में सवाल उठाना ही असली पत्रकारिता है”)

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