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जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई

कुशीनगर। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक दौरान जनपद में दुर्घटना एवं दुर्घटना से हुए मृत्यु की वृद्धि पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया गया की सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु समस्त सम्बन्धित विभाग कड़ाई से नियमों का अनुपालन कराए। जिलाधिकारी द्वारा पी०डब्लू०डी० के अधिकारियों को समस्त ब्लैक स्पॉटों पर सुधारात्मक कार्यवाही पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए एवं एन०एच०आई० से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, जिससे जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त किया गया, तथा नोटिस जारी करने का निर्देश संबंधित को दिए गए । बैठक दौरान जनपद में संचालित प्रत्येक स्कूल प्रबन्ध से इस आशय का प्रमाण पत्र देने हेतु निर्देशित किया गया कि उनके विद्यालय में संचालित समस्त वाहन मानक के अनुरूप है. तथा समस्त वाहन चालक व्यवसायिक लाईसेंस धारक है। विद्यालय प्रबन्ध इस बात पर विशेष ध्यान दे कि जो बच्चे अपने वाहन से स्कूल आ रहे है, उनके पास वैध ड्राइविंग अधिक हो। एन०एच०, पी०डब्लू०डी० गोरखपुर के अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद के सभी ब्लैक स्पॉट को जाँच कर रिर्पोट तैयार कर लें, तथा उसका एस०ओ०पी० के साथ अगले बैठक में प्रतिभाग करें। परिवहन विभाग व पुलिस विभाग को ओवरलोडिंग, मोबाईल फोन, हेल्मेट, सीट बेल्ट, ड्रंकन ड्राइविंग  वाले वाहन चालकों पर विशेष ध्यान देते हुए अत्यधिक चालान की कार्यवाही करें। जिला विद्यालय निरीक्षक / बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में संचालित समस्त स्कुल प्रत्येक माह नियमानुसार बैठक कराते हुए उसकी पी०पी०टी० अगले माह प्रस्तुत करें। परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि एफ०सी०आई० के प्रबन्धक से समन्वय स्थापित करते हुए कसया पडरौना मार्ग पर स्थित एफ०सी०आई० गोदाम के सामने खड़ी ट्रकों को किसी सुरक्षित स्थान पर खड़ा कराए। जिलाधिकारी द्वारा पुलिस एवं परिवहन विभाग अनफिट वाहनों के प्रति प्रवर्तन की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया गया की कोई भी विद्यालय अनफिट वाहन का संचालन न करें। विद्यालयों में गठित विद्यालय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक करा ली जाए तथा विद्यालय प्रयोग किए जाने वाले समस्त वाहन मा० सर्योच्य न्यायालय एवं शासन द्वारा दिए गये निर्देशों के मानकों के अनुरूप होने चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की शिथीलता क्षम्य नहीं होगी। इस बैठक दौरान अधिशासी अभियन्ता पी०डब्लू०डी०, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी परिवहन निगम कर्मचारी, यातायात निरीक्षक, विभिन्न विभागो के अधिकारी/कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।

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