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ग्राम पंचायत पक्की में फर्जी विवाह प्रमाण पत्र मामले पर हाई कोर्ट का बडा फैसला।

गुरप्रीत सिंह की याचिका पर गिरफ्तारी पर रोक।जब तक दोष सिद्ध नहीं होते नही होगी गिरफ्तारी।

श्री गंगानगर राजस्थान में ग्राम पंचायत पक्की के फर्जी विवाह प्रमाण पत्र में चर्चित मामले पर राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में गुरप्रीत सिंह ई मित्र संचालक पर दर्ज एफआईआर 94/2024 पर गिरफ्तारी पर स्टे ऑर्डर जारी किया है।जब तक दोष सिद्ध नहीं होते तब तक नहीं होगी गिरफ्तारी।उल्लेखनीय है की ई मित्र संचालक के खिलाफ ग्राम विकास अधिकारी श्री परदीप शर्मा ने मुकदमा दर्ज करवाया था ।इसमें गुरप्रीत सिंह पर आरोप था कि उसने विकास अधिकारी से फर्जी otp लेकर 42 विवाह पंजीकरण करवा कर परमान पत्र जारी कर दिया।इस मामले की जांच हिंदुमलकोट थाने में जांच अधिकारी सत्य परकाश के पास जांच जारी है।इसी के बीच गुरप्रीत ई मित्र संचालक ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में शरण लेते हुए एक याचिका दायर की थी इस पर आज गिरफ्तारी पर एक बार के स्टे ऑर्डर जारी करते हुए राहत परदान की गई है।और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज

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