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की बेटियों की शादी के लिए मिलेगा ₹20 हजार अनुदान

डीएम ने की समीक्षा बैठक

शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना को लेकर बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शादी अनुदान योजना के तहत अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। आवेदन करने के लिए आवेदक और पुत्री का आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और शादी कार्ड जरूरी होगा।

अधिकारी ने बताया कि आवेदक शादी अनुदान पोर्टल पर आधार नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करेगा। आधार सत्यापन पूर्ण होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के आवेदकों की वार्षिक आय ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के लिए शहरी क्षेत्र में आय सीमा ₹56,460 तथा ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 निर्धारित की गई है।

शादी अनुदान के लिए आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक मान्य होगा। पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों को योजना का लाभ मिलेगा।

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में ₹20,000 की धनराशि ई-पेमेंट के माध्यम से भेजी जाएगी। निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

बैठक में सांसद डुमरियागंज प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी महिपाल सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजन समेत संबंधित अधिकारी मौजूद

 

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