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नाबालिक बालिका को बहलाफुसला कर अपहरण कर बलात्कार करने वाला आरोपी गिरफ्तार

प्रार्थी थाना उपस्थित आकर दिनांक 07.04.2024 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी की नबालिक लडकी बिना बताये घर से कही चली गई है अज्ञात व्यक्ति के अपहरण किये जाने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के द्वारा तत्काल प्रकरण के गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये जिसके पालिपालन पर थाना सिरगिट्टी द्वारा लगातार टीम बनाकर अपहृत बालिका एवं आरोपी की पता तलाश की जा रही थी कि मुखबिर से सूचना मिला कि आरोपी अपहृत बालिका को सूरज नागपुर ले गया है

तथा वहा से वापस आकर भिलाई मे रह रहा है कि मुखबिर के सूचना एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर अपहृत बालिका को भिलाई से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा पीडिता के बताये अनुसार आरोपी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर पीडिता के साथ शारिरिक संबध बनाया है
आरोपी के विरुद्ध 366,376,(2)(एन) भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट आरोपी कान्हा साहू पिता राजेश उम्र 19 साल निवासी नयापारा अरसद किराना दुकान के पास थाना सिरगिटटी जिला बिलासपुर छ.ग. दिनांक 12.09.2023 को गिरफ्तार कर दिनांक आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया गया है।

प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिट्टी निरीक्षक विजय चौधरी , सउनि ऐश्वरी मिश्रा , प्र.आर विरेन्द्र धनकर, सज्जू अली , की अहम भूमिका रही।

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