
कौशिक नाग-कोलकाता-तो क्या ममता की पूरी कैबिनेट अब CBI की हिरासत में होगी? जांच के आदेश जारी; कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) में अवैध भर्ती करने के लिए कई अतिरिक्त पद सृजित किया गया था। इस अतिरिक्त पद सृजित करने की मंजूरी राज्य सरकार ने ही दी थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीबीआई राज्य सरकार से जुड़े उन लोगों की भी जांच करेगी जिन्होंने अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी और आवश्यक निर्णय लिए। कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो केंद्रीय एजेंसी उन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। बताते चलें कि किसी भी विभाग में नए या अतिरिक्त पद सृजित करने के लिए राज्य कैबिनेट से मंजूर करना होता है।एसएससी मामले में कोर्ट ने कहा कि इस भ्रष्टाचार की प्रकृति और सीमा जानने के लिए, इसमें कौन शामिल है, यह समझने के लिए सीबीआइ जांच जरूरी है। अतिरिक्त पदों के सृजन को लेकर भी आगे की जांच सीबीआइ को करनी होगी। इस संदर्भ में हाई कोर्ट ने टिप्पणी की राज्य सरकार की कैबिनेट ने भी एसएससी में अवैध नौकरियों को बचाने के हित में कई फैसले लिए हैं, जो आश्चर्यजनक है। सरकार से जुड़े लोग यह जानते हुए भी नौकरियां बचाना चाहते थे कि ये नियुक्तियां पैनल के बाहर और पैनल का कार्यकाल खत्म होने के बाद की गई हैं।