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खुशखबरी : 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन से नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

‘ खुशखबरी : 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन से नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन

 

लखनऊ । प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा । कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है । इससे करीब 50 हजार शिक्षक व कार्मिक लाभांवित होंगे । यूपी सरकार ने 28 मार्च 2005 को यह प्रावधान किया था कि 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( एनपीएस ) के दायरे में होंगे । यह प्रावधान राज्य सरकार के कार्मिक , शासन के नियंत्रण वाली स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मियों व शिक्षकों पर लागू किया गया । तमाम ऐसे शिक्षक व कार्मिक हैं , जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई , लेकिन उस नौकरी का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकला था । ये कर्मी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम ( ओपीएस ) का लाभ देने की मांग कर रहे थे । केंद्र सरकार इस तरह के कर्मियों को पहले ही यह सुविधा दे चुकी है । प्रस्ताव के अनुसार , ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई है , लेकिन नियुक्ति के लिए पद का विज्ञापन एनपीएस लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मार्च 2005 से पूर्व प्रकाशित हो चुका था , उन्हें पुरानी पेंशन योजना का विकल्प उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है ।

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