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आरटीआई प्रथम आवेदन में में सूचना नही मिलने पर प्रथम अप्रैल का लिया सहारा।

ग्राम पंचायत मलवानी व ग्राम पंचायत जसाना से मांगी थी आवश्यक सूचनाएं

http://(मोहरसिंह) नोहर, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत चाही गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाने पर आवेदक द्वारा अपीलार्थी के रूप में प्रथम अपील का सहारा लिया गया हैं। शहर के जागरूक नागरिक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत लोकसूचना अधिकारी एवम ग्राम विकास अधिकारी कार्यालय ग्राम पंचायत मलवानी एवम ग्राम पंचायत जसाना से सूचना चाही गई थी,कि सरपंच की पदस्थापना से लेकर 31 मार्च 2024 तक की ग्राम पंचायत में करवाए गए निर्माण कार्यों के लिए खरीद की गई निर्माण सामग्री, सीमेंट बजरी, ग्रीट, क्रेशर,सरिया, गाटर आदि के बिलों की प्रतियां बिल भुगतान की प्रतियां वित्तीय एवम प्रशासनिक स्वीकृति की नकल के साथ साथ पोधारोपण कार्यक्रम में पोधा खरीद के बिल ,बिल भुगतान आदि की नकल उपलब्ध करवाएं। लोकसूचना अधिकारियों द्वारा लोक सूचना पत्र प्रेषित करते सूचना देने से इन्कार करते हुए जवाब दिया कि उक्त सूचनाएं विस्तृत है,उक्त सूचनाएं विचलित करने वाली हैं,उक्त सूचनाएं अधिनियम की धारा 7 (9) में हैं। प्रथम अपील में अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी को अवगत करवाया है कि लोकसूचना अधिकारियों की मंशा खराब है,लोकसूचना अधिकारी जांन बूझकर सूचना रोक रहे है,साथ ही बताया है कि सहजता से उपलब्ध होने वाली सूचना ना तो धारा 7 (9) में बाधित है,ना ही विचलित करने वाली है,ना ही सूचना विस्तृत हैं।अपीलार्थी ने प्रथम अपील में अवगत करवाया है कि वक्त सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी की पहुंच में है, साथ ही कार्यालय में संधारित हैं। प्रथम अपील में लिखा गया है कि सूचना जारी करने से भ्रष्टाचार उजागर होने की प्रबल संभावना है, इसलिए सूचनाएं विचलित करने वाली बताई गई हैं। आपको बता दें कि प्रथम अपील में भी सूचनाएं उपलब्ध नही करवाए जाने पर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में पेश किए जाने का प्रावधान है,जिसमे समस्त सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाने के साथ साथ अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत 25000.00 रुपए की राशि से अर्थ दंड से दंडित किए जाने का भी प्रावधान भी हैं।।

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