
*मैहर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने गणेश विसर्जन स्थलों का किया निरीक्षण*
मैहर कलेक्टर रानी बाटड एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने शनिवार को गणेश विसर्जन की तैयारियों की व्यवस्था हेतु विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। कलेक्टर रानी बाटड ने कहा कि सभी घाटों में अस्थाई कुंड बनाये जाये ताकि लोग मूर्ति विसर्जन सीधे जल स्त्रोतों में न करके कुंड में विसर्जन करें। कलेक्टर ने विसर्जन स्थल पर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था, समुचित लाइटिंग, वाहन पार्किंग, बैरिकेटिंग और गोताखोरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने घाट पर रस्सियों और बैरिकेटिंग के माध्यम से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि विसर्जन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहना होगा और हर प्रकार की आपातकालीन सेवाएं तत्पर होनी चाहिए।
इस दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने मैहर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में नदी तालाब में किए जाने वाले मूर्ति विसर्जन स्थल मां शारदा मंदिर बंधा, घुसडू नदी, सोनवारी नदी, टमस नदी, पिपरा डोलनी, का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सभी चिन्हित जगहों पर विभागीय अधिकारियों को कुंड बनाने के निर्देश दिए ताकि आने वाले त्यौहारों पर मूर्ति विसर्जन सुरक्षित तरीके से किया जा सके। इस मौके पर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसडीएम विकास सिंह, सीएमओ लालजी ताम्रकार, थाना प्रभारी अनिमेष द्विवेदी, तहसीलदार जितेंद्र पटेल, प्रेमलाल चौधरी, सुनील द्विवेदी, निपेंद्र सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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*सुकन्या-समृद्धि-योजना में बेटी के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खाता खुलवा सकते हैं*
सतना 14 सितंबर 2024/बेटियों के लिए छोटी बचत योजनाओं को बढ़ावा देने के मकसद से विशेष जमा योजना सुकन्या समृध्दि योजना की चलाई जा रही है। सुकन्या समृद्धि योजना केवल बेटियों के लिए है, जिसमें हाल ही में सरकार ने बहुत बदलाव किये हैं। इस योजना में न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपए से घटाकर 250 रुपए कर दी गई है। इसमें बालिका के माता-पिता या संरक्षक बेटी के नाम से किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच मे खाता खुलवा सकते हैं बेटियों के लिए खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज में लड़की के जन्म का प्रमाण पत्र, लड़की का आधार कार्ड, माता या पिता का आधार कार्ड, पेनकार्ड और माता-पिता के दो पासपोर्ट फोटो आवश्यक है। खाते में न्यूनतम राशि 250 रुपए या अधिकतम राशि 1,50,000 वार्षिक जमा की जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक के बीच खुलवाया जा सकता है। बालिका के 10 वर्ष तक की आयु होने तक माता-पिता खाते को संचालित कर सकते हैं। इसके बाद बेटी खुद खाता संचालित कर सकती है।
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*वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डर लाइन नम्बर 14567*
सतना 14 सितंबर 2024/वरिष्ठजन के साथ शारीरिक या भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वह एल्डरलाइन नंबर 14567 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार तथा सामाजिक न्याय और निशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं एवं मार्गदर्शन हेतु सहायता के लिए हेल्पेज इंडिया द्वारा हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर जारी किया गया है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्थापित एक योजना है, जो म.प्र. के सभी जिलों में संचालित है। यह हेल्पलाइन सप्ताह के सातों दिन सुबह 08 बजे से रात 08 बजे तक कार्य करती है। एल्डर लाइन के अतंर्गत सेवाओं के एक भाव के रूप में मुफ्त कानूनी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और रख-रखाव के अधिनियम-2007 के बारें में और पेंशन योजनाओं के बारें में जानकारी प्रदाय की जाती है। यदि किसी वरिष्ठजन के साथ शारीरिक या भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट कर सकतें है। कोई भी वरिष्ठजन अकेला हो या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहा हों, वे फोन करके बात कर सकतें है। हेल्पलाइन के माध्यम से भावनात्मक परामर्श प्रदान करने, परित्यक्त वृद्ध लोगों को अस्थाई आश्रय प्रदान करनें, उन्हें फिर से उनके परिवार के साथ मिलानें में मदद की जाती है। इसके अलावा वृद्धाश्रम, देखभाल करने वाली संस्थाओं, अस्पतालों आदि के बारें में भी जानकारी प्रदान की जाती है।
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*कोरम के अभाव में अविश्वास प्रस्ताव के लिए सम्मिलन आहूत करने का प्रस्ताव खारिज*
सतना 14 सितंबर 2024/म.प्र. नगर परिषद पालिक निमग अधिनियम एवं नियम 1956 की धारा 23 क (2) की उप धारा (1) के अंतर्गत नगर पालिक सतना के अध्यक्ष श्री राजेश चतुर्वेदी पालन के विरूद्ध निर्वाचित 18 पार्षदों द्वारा 6 बिंदुओं के अविश्वास प्रस्ताव के लिए सम्मिलन आहूत करने का प्रस्ताव कोरम के अभाव में खारिज कर दिया गया। कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि 9 नवंबर हो नगर पालिक निगम सतना के निर्वाचित 18 पार्षदों द्वारा वर्तमान परिषद के अध्यक्ष श्री राजेश चतुर्वेदी पालन के विरूद्ध 6 बिंदुओं के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सम्मिलन आहूत करने मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 23 क (2) के अंतर्गत हस्ताक्षरित पत्र का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। हस्ताक्षरित ज्ञापन को प्रमाणीकरण के लिए 13 एवं 14 सितंबर को 9-9 पार्षद को विहित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर हस्ताक्षर प्रमाणीकरण करते हुए अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सहमति तथा असहमति चाही गई थी। इस दौरान हस्ताक्षरित पत्र को प्रमाणीकरण करने विहित प्राधिकारी के सम्मुख 13 वार्डों के निर्वाचित पार्षद उपस्थित हुए। जिनमें 2 पार्षदों द्वारा असहमति व्यक्त की गई। इस तरह ज्ञापन में हस्ताक्षरित 18 निर्वाचित पार्षदों में से कुल 13 वार्ड पार्षद उपस्थित हुए। जिनमें 11 पार्षदों ने अध्यपेक्षा के संबंध में सहमति और 2 पार्षदों द्वारा असहमति व्यक्त की गई। शेष 5 पार्षद अनुपस्थित रहे। कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी ने मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम एवं नियम की 1956 की धारा 23 क (2) की उप धारा 1 तत्समय निगम का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर तत्काल सम्मिलन बुलाया जाने के प्रावधान के अनुसार कुल 11 पार्षदों द्वारा ही सहमति व्यक्त करने पर कोरम के अभाव में विशेष सम्मेलन का बुलाये जाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। उन्होंने आदेश में लिखा है कि प्रावधान के अनुसार एक तिहाई निर्वाचित पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर सम्मिलन बुलाये जाने हेतु कोरम की पूर्ति नहीं होने से अविश्वास प्रस्ताव के लिए विशेष सम्मेलन बुलाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अतः प्रस्ताव को इसी स्तर पर अमान्य किया जाता है।