
महाराष्ट्र राज्य मे विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर बुधवार 2024 को होना है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार विधानसभा के लिए लिए होने चुनाव मे मतदान करने के लिए जिन मतदाताओं के पास फोटो सहित मतदाता पहचान पत्र है, वे मतदान केंद्र पर अपना पहचान प्रमाणित करने के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र अवश्य प्रस्तुत करें। जो मतादाता फोटो सहित पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर सकते है, उनके लिए मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य दस्तावेज मान्य किये जायेगें। मतदान करने के लिए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची मे हैं। उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य दस्तावेजो को मान्यता दी है। इन मे से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करना पर मतदान कर सकते है। मतदान के समत मे आधार कार्ड, मनरेगा के अंतर्गत जारी रोजगार पत्र, बैंक या पोस्ट आफिस के द्वारा फोटो सहित जारी किया गया बैंक पासबुक, श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, वाहन चालक लायसेंस, पैन कार्ड, जनगणना आयुक्त के द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियो को जारी किया गया फोटो पहचान पत्र, संसद विधानसभा विधान परिषद के सदस्य को जारी किया गया अधिकाधिक पहचान पत्र, भारत सरकार के समाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा दिव्यांग जनों को जारी विशेष पहचान पत्र, इनमे से कोई भी एक पहचान पत्र के रूप मे मान्य होगा। अनिवासी भारतीयो के लिए उनके मूल पासपोर्ट को पहचान पत्र के रूप मे मान्य किया जायेगा। किसी मतदाता ने यदि मतदाता सूची मे अपने पते मे बदलाव किया है परंतु उन्हे नया पहचान पत्र प्राप्त नही हुआ है तो पुराना पहचान भी मान्य रहेगा। इसमे उस व्यक्ति का नाम वर्तमान पते के साथ मतदाता सूची मे नाम होना चाहिए। साथ ही पंजीकृत मतदाताओ को मतदान की तारीख से पांच दिन पूर्व मतदान केंद्र सूची भाग संख्या मतदान की तारीख समय आदि की जानकारी वाला सूचक पत्रक निर्वाचन कार्यालय से जारी किये जायेगें। निर्वाचन कार्यालय से यह।अपील भी की गई है कि मतदाता मतदान केंद्र पर अपनी मतदाता सूचक पत्रक और फोटो पहचान पत्र साथ मे अवश्य लेकर जावे, जिससे मतदान करने मे कोई परेशानी न आवे।