ग्वालियर जिले भर के दिव्यांगों की सहायतार्थ 24 नवम्बर को विशाल शिविर आयोजित होगा। इस दिन कृषि उपज मंडी चीनौर परिसर में प्रात: 10 बजे से आयोजित होने जा रहे इस दिव्यांग सहायतार्थ महाकुंभ में ग्वालियर जिले के 510 दिव्यांगों को सरकार द्वारा एलिम्को के माध्यम से 710 नि:शुल्क सहायता उपकरण उपलब्ध कराए जायेंगे। ज्ञात हो जिले में 23 से 31 अगस्त और 2 से 9 सितम्बर तक विशेष शिविर लगाकर एलिम्को के सहयोग से दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण प्रदान करने के लिये उनकी माप ली गई थी। इन शिविरों में चिन्हित 510 दिव्यांगों को चीनौर में आयोजित होने जा रहे शिविर में सहायता उपकरण वितरित किए जायेंगे।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने गुरुवार को संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर की व्यवस्थायें ऐसी हों, जिससे दिव्यांगजन सुगमता से सहायक उपकरण प्राप्त कर सकें। साथ ही उन्हें अपने स्थान तक पहुँचने में कोई कठिनाई न हो। शिविर स्थल पर दिव्यांगों के लिए पेयजल सहित सभी व्यवस्थायें पुख्ता रहें। बैठक में भितरवार विधायक श्री मोहन सिंह राठौर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
दिव्यांगजन सहायतार्थ शिविर के साथ-साथ आयुक्त नि:शक्तजन कल्याण के चलित न्यायालय (मोबाइल कोर्ट) का आयोजन भी चीनौर मंडी परिसर में होगा। जिसमें दिव्यांगजनों की शिकायतों व समस्याओं की सुनवाई की जायेगी। यह मोबाइल कोर्ट प्रात: 10 बजे से शुरू होकर सायंकाल 5 बजे तक जारी रहेगा।
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने निर्देश दिए कि शिविर में नए दिव्यांगों के पंजीयन के लिये पृथक से काउण्टर बनाएँ। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर दिव्यांगजनों की सहायतार्थ वॉलेन्टियर व अधिकारी-कर्मचारियों की टीम तैनात की जाए।
दिव्यांगजनों को यह सहायता उपकरण बटेंगे
चीनौर में 24 नवम्बर को आयोजित होने जा रहे दिव्यांग सहायतार्थ महाकुंभ में कुल 190 ट्राइस्किल, 77 मोटराईज्ड ट्राइस्किल, 18 व्हीलचेयर, 98 हियरिंग एड (कान की मशीन), 54 बड़ी बैसाखी, 50 मध्यम बैसाखी व 2 छोटी बैसाखी, 19 सुगमय केन, 5 स्मार्ट फोन, विभिन्न आयुवर्ग के दिव्यांगों के लिये कुल 80 टीएलएम किट, 110 वॉकिंग स्टिक, 4 सीपी चेयर व 3 रोलेटर उपलब्ध कराए जायेंगे।
मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगों की इन समस्याओं की होगी सुनवाई
आयुक्त नि:शक्तजन के मोबाइल कोर्ट द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, सहायक उपकरण, पेंशन व छात्रवृत्ति, दिव्यांगजनों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश देने में आरक्षण शासकीय रोजगार व नौकरियों में आरक्षण इत्यादि समस्याओं की सुनवाई की जायेगी। साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों एवं सुविधाओं से संबंधित शिकायतें, दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव संबंधी शिकायतों सहित अन्य ऐसी शिकायतों की सुनवाई भी होगी जो दिव्यांगों के अधिकारों का हनन करती हों।