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परिवहन विभाग का ऑटो चालकों की हिदायत

गौरेला पेन्ड्रा मरवाही जिले मे 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत पुलिस और परिवहन विभाग ने जिले के ऑटो चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। परिवहन विभाग और पुलिस ने आम जनमानस की सुरक्षा के लिए ऑटो चालकों को नियमों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। ज्ञात हो कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकनें यातायात नियमों का पालन करवानें और वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए 01जनवरी से 31जनवरी2025तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत जीपीएम प्रशासन ने यह पहल की है। इस जागरूकता कार्यक्रम मे जिले के ऑटो चालकों को यह सख्त हिदायत दी गई कि नाबालिग बच्चों से वाहन बिल्कुल भी न चलवाया जाए। आम जनता से ऑटो किराया निर्धारित राशि से ज्यादा न लें। सभी ऑटो मे वाहन चालका का मोबाईल नंबर और लाइसेंस नंबर निर्धारित जगह पर जरूर लिखवाएं। वाहन मे फिटनेश प्रमाण पत्र, परमिट, वाहन चालक का लाइसेंस जरूर रखा जाना चाहिए। वाहनों मे निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाना चाहिए। शराब नशा करके वाहन चलानें पर वाहन चालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जावेगा। वाहन जब्त कर चालकों के प्रति कठोरतम कार्यवाही भी की जायेगी। परिवहन एवं पुलिस द्वारा उकत हिदायतें दी गई। जीपीएम जिले के सभी ऑटो चालकों को पेन्ड्रा के मल्टी परपज मैदान मे एकत्रित करके उन्हें यातायात के नियमों की जानकारी दी गई है। एसपी भावना गुप्ता के दिशा निर्देशन मे परिवहन एवं पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया।

अनंतपद्मनाभ

D Anant Padamnabh, village- kanhari, Bpo-Gorakhpur, Teh-Pendra Road,Gaurella, Distt- gpm , Chhattisgarh, 495117,
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