
राजू बैरागी 9977480626
तहसीलदार कालीपीठ एवं कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड द्वारा ग्राम पंचायत कलीखेडा के कृषक विक्रम पिता पर्वतसिंह, कमलाबाई पति बीरमसिंह व पुत्र पवन पिता बीरमसिंह, सलीम शेख पिता फैज मोहम्मद तथा रामबाबू, राजेश, सुरेश पिता भेरूलाल, राहुल पिता होकमचंद के खेत में नरवाई जली पाई गई। जिसकी जांच राजस्व पटवारी, कोटवार व कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से की गई। जिसमें यह पाया गया कि उक्त नरवाई अनावेदको द्वारा जलाई गई है। अनावेदक का उक्त कृत्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डनीय अपराध है।जिसके तहत दोषियों के विरुद्ध पुलिस थाने में एफ.आई. आर. दर्ज कराई गई है।
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