
समीर वानखेड़े:
17 मार्च को नागपुर शहर के महाल इलाके में दो समूहों के बीच झड़प और पथराव के बाद दंगे भड़क गए थे। इस हिंसा मामले को लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। नागपुर दंगा घटना के 9 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने इन 9 आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के जुर्माने पर जमानत दी है। 17 मार्च को नागपुर के महाल इलाके में हिंसा और आगजनी हुई थी। इस मामले में नागपुर पुलिस ने 13 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर सौ से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में सेशन कोर्ट द्वारा आरोपियों की जमानत खारिज किए जाने के बाद आरोपियों ने जमानत के लिए मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का दरवाजा खटखटाया था। इस पर आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने 9 आरोपियों को जमानत दे दी है।
9 आरोपियों को 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिली
इस बीच, आरोपियों के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि इन आरोपियों का नागपुर हिंसा मामले से कोई संबंध नहीं है। आज जमानत मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दंगों में शामिल होने के आरोपी 9 लोगों को जमानत दे दी। इनमें इकबाल अंसारी, एजाज अंसारी, अफसर अंसारी, इजहार अंसारी, अशफाकउल्ला, मुज्जमिल अंसारी, मोहम्मद राहिल, इफ्तेखार अंसारी, मोहम्मद यासिर को कोर्ट ने जमानत दे दी है।
दूसरी ओर, इस मामले का मास्टरमाइंड मोहम्मद फहीम खान और अन्य आरोपी अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। फहीम खान पर लगे आरोपों और पुलिस की चल रही जांच को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। 17 मार्च को नागपुर में हिंसा भड़की थी और 18 मार्च को फहीम खान पर देशद्रोह का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। फहीम खान फिलहाल नागपुर जेल में है। इस बीच, नागपुर जिला सत्र न्यायालय ने उसकी जमीन संबंधी अर्जी खारिज कर दी है।