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जुआ अधिनियम के आरोपी को जेल में बिताई गयी अवधि तथा 200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

जुआ अधिनियम के आरोपी को जेल में बिताई गयी अवधि तथा 200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

चित्रकूट 6 मार्च 2024

*जुआ अधिनियम के आरोपी को जेल में बिताई गयी अवधि तथा 200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ शिवसंपत करवरिया

जनपद चित्रकूट पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी सुजीत कुमार यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्र द्वारा थाना मानिकपुर पंजीकृत मु0अ0सं0 113/2022 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी अभियुक्त अभिनेष कुमार पुत्र पहारिया सोनकर निवासी बालमिकी नगर पूर्वी पुराना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व 200/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

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