
vande bharat live tv news कैमूर बिहार से अफसार आलम की रिपोर्ट
परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट रखना अनिवार्य कर दिया है। यह अपडेट न होने पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बन सकेगा और मोटरवाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य बिंदु:
वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट न कराने पर विभिन्न सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने में समस्या होगी और यातायात उल्लंघन की स्थिति में ई-चालान की जानकारी भी नहीं मिल पाएगी।
मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए ऑनलाइन या जिला परिवहन कार्यालय का सहारा लिया जा सकता है।
वाहन मालिक अपने रजिस्ट्रेशन से जुड़े मोबाइल नंबर को parivahan.gov.in पर और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए Sarathi.parivahan.gov.in पर अपडेट कर सकते हैं।
आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है।
समय पर नंबर अपडेट न कराने पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा, और जुर्माना लग सकता है।
सरकार ने हेल्पडेस्क नंबर (06122547212) भी जारी किया है ताकि लोग किसी भी प्रकार की सहायता प्रा
प्त कर सकें।