खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा बीते 2 महीने में 24 सर्विलेंस एवं चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा 263 नमूने जांच किए गए।
अमित पान मसाला गिधौरी 7 हजार,
– मौके पर पाए जाने वाले अमानक एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों को नष्ट किया गया साथ ही अवमानक पाए गए 15 प्रकरणों में लगभग 3 लाख 99 हजार का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेश वर्मा ने बताया कि मिथ्या छाप आइस कैंडी हेतु महावीर किराना अर्जुनी 22 हजार, मिथ्याछाप चावल हेतु दिनेश किराना बलौदाबाजार 20 हजार, अमानक पान मसाला हेतु जगदीश सेल्स बलौदाबाजार 35 हजार, मिथ्या छाप मुखवास हेतु रिटेलर
अभिषेक एजेंसी शिवरीनारायण 50 हजार, अमानक मिर्ची हेतु कमलेश किराना 15 हजार, अमानक पेड़ा हेतु सत्यम होटल कटगी 15 हजार, अमानक चाय पत्ती हेतु राम किराना 15 हजार रुपये, मिथ्या छाप आटा हेतु विनिर्माता एवं विक्रेता कमल किराना पलारी 20 हजार, अमानक मंचूरियन ग्रेवी हेतु संजय राव रेस्टोरेंट भाटापारा 25 हजार, अमानक चिकन बिरयानी हेतु केजीएन बिरयानी बलौदाबाजार 15 हजार, अमानक दाल हेतु राजेश दाल जुनवानी 25 हजार, अमानक बर्फी हेतु कृष्णा जोधपुर स्वीट्स बलौदाबाजार को 15 हजार, अमानक आटा हेतु उत्तम किराना हथबंद 45 हजार, अमानक पप्पू आइस क्रीम कैंडी हेतु शेखर भाई कोल्डड्रिंक कटगी को 25 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया।
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