A2Z सभी खबर सभी जिले कीअन्य खबरेताज़ा खबर

झांसी जिला अधिकारी ने देखी खाद बितरण ब्यवस्थ बिना खतैनी खतैनी खाद बेचने पर दिए कार्य वाही निर्देश

*झाँसी*
*डीएम ने देखी पर खाद वितरण व्यवस्था,बिना खतौनी खाद बेचने पर दिए कार्यवाही के आदेश*

झांसी : जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने आज औचक राजापुर बहुद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति विकास खण्ड बबीना का स्थलीय निरीक्षण किया, उन्होंने इस दौरान किसानों को बताया कि जनपद में उर्वरक/कीटनाशक रसायन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जनपद में लक्ष्य के सापेक्ष पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। उन्होंने किसानों को अनावश्यक रूप से स्टॉक न करने की सलाह दी।जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने सोसाइटी पर उपस्थित किसानों से खाद के रेट को लेकर जानकारी प्राप्त की, उन्होंने कड़े निर्देश दिए की जनपद में ओवर रेटिंग की शिकायत तत्काल कार्यवाही करते हुए उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सहकारी समिति का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने उपलब्ध स्टॉक रजिस्टर तथा वितरण रजिस्टर का मिलान किया और निर्देश दिए कि किसी भी दशा में उर्वरक वितरण में गड़बड़ी न हो। जिलाधिकारी ने कृषि विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि उर्वरक की दरों की जानकारी किसानों को सहज मिल सके उसके लिए बड़े शब्दों में दरों को बोर्ड पर लिखाया जाए। यदि उर्वरक विक्रेताओं द्वारा दरों को चस्पा नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि किसानों द्वारा जनपद में उर्वरक की कालाबाजारी एवं ओवर रेटिंग तथा अनावश्यक रूप से उर्वरक विक्रेताओं द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत बार-बार मिल रही है, इसे किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि उर्वरक बिक्री केन्द्रो के रेट बोर्ड मे पठनीय दशा में उर्वरकों के अधिकतम विक्रय मूल्य एंव केन्द्रो में उपलब्ध स्टाक का विवरण लिखा होना अनिवार्य है किन्तु जांच के समय पाया गया कि कई उर्वरक बिक्री केन्द्रो के स्टाक बोर्ड पर उर्वरकों के रेट प्रायः चाक द्वारा लिखे होने के कारण उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है जिस कारण कृषक भ्रमित होते है। जबकि उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश 1985 की धारा-4 मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उर्वरक बिकी केन्द्रो के रेट बोर्ड मे पठनीय दशा मे उर्वरकों के अधिकतम विक्रय मूल्य एंव केन्द्रो में उपलब्ध स्टाक का विवरण लिखा होना अनिवार्य है फिर भी निर्देशो का पालन नही किया जा रहा है जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का स्पष्ट उलंघन है। जिलाधिकारी ने जनपद के उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं को निर्देशित किया कि जनपद में किसी भी डीलर द्वारा नकली उर्वरक/ कृषि रसायन बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन मानते हुए सख्त कार्यवाही करते हुए तत्काल उनकी डीलरशिप निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने जनपद के समस्त विक्रेताओं को निर्देशित किया कि उर्वरको का विक्रय जनपद एंव राज्य के बाहर कदापि न किया जाये। जनपद के कृषको को भी भू-अभिलेख खतौनी एंव फसल संस्तुतियों के आधार पर ही उर्वरको की बिक्री की जाये। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वरुण कुमार पाण्डेय, सचिव सहकारी समिति सहित क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।
*प्रदीप यादव दादा पत्रकार बबीना झांसी*

Back to top button
error: Content is protected !!