
देवास/ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री मधुसूदन मिश्र के मार्गदर्शन में आम नागरिकों के राजीनामा योग्य प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण के लिए ‘‘समाधान आपके द्वार‘‘ योजना में 24 फरवरी को आयोजित होने वाली लोक अदालत/विशेष शिविर के संबंध में मध्यस्थता केन्द्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर देवास के सभागृह में जिले के पैरालीगल वॉलेंटियर्स के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती निहारिका सिंह ने पैरालीगल वॉलेंटियर्स को ‘‘समाधान आपके द्वार‘‘ योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंंने बताया कि शिविर में राजस्व विभाग के ऐसे मामले जैसे फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता, बटांकन, भूमि का सीमांकन, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, रास्तों का विवाद जल निकासी, जलस्त्रोत से संबंधित मामलें बंटवारे के आदेश उपरांत नक्शों में बटांकन, तरमीम पश्चात अक्शनक्शा, वन विभाग के ऐसे मामले जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 मे उल्लेखित है। पुलिस विभाग के अंतर्गत सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000, मोटरयान अधिनियम 1988, आबकारी अधिनियम 1915 एवं लोक शांति भंग के मामले, साधारण मारपीट आदि से संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ-साथ आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, गैस कनेक्शन, समग्र आईडी आदि के प्रकरणों का निराकरण किया जा सकेगा। विभागों प्रकरणों के निराकरण के लिए ‘‘समाधान आपके द्वार‘‘ योजनांतर्गत लेवल 1 एवं लेवल 2 की टीमों का गठन क्लस्टर वाइस विभिन्न गांवों हेतु किया गया है। पैरालीगल वॉलेंटियर्स आमजन की समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त कर उनके प्रकरणों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण के लिए उपलब्ध करायेंगे।
बैठक में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल सहित जिला मुख्यालय देवास के पैरालीगल वॉलेटिंयर्स उपस्थित थे।