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लोन धोखाधड़ी मामले में बिछिया पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, मामला दर्ज

बिछिया ब्लॉक और आस-पास के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को माइक्रोफाइनेंस कंपनियों से लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के खिलाफ बिछिया पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है।

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मंडला MP हेमंत नायक महाराजपुर

मंडला, मध्य प्रदेश: बिछिया ब्लॉक और आस-पास के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को माइक्रोफाइनेंस कंपनियों से लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के खिलाफ बिछिया पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों, **राहुल सिंह धुर्वे और गुलाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक मंडला को शिकायत की थी कि सुखचैन उद्दे निवासी खमरोटी और उसके साथी गाँव-गाँव जाकर महिलाओं को समूह बनाने और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों से एक से अधिक लोन लेने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ये लोग महिलाओं को झांसा देते थे कि वे लोन की राशि उन्हें दे दें, जिसके बदले में उन्हें कुछ “खर्चा-पानी” दिया जाएगा और बीमा की राशि सीधे उनके बैंक खाते में आएगी। साथ ही, उन्हें यह भी विश्वास दिलाया गया कि लोन की सभी किस्तें सुखचैन और उसके साथियों द्वारा चुकाई जाएंगी।

हालांकि, महिलाओं से लोन की राशि लेने के बाद, सुखचैन उद्दे और उसके साथियों ने लोन की किस्तें चुकाने से साफ इनकार कर दिया। ग्रामीणों की इस गंभीर शिकायत पर पुलिस अधीक्षक मंडला ने थाना प्रभारी बिछिया को मामले की सूक्ष्मता से जांच करने और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

थाना प्रभारी बिछिया ने तत्काल जांच शुरू की। उन्होंने प्रभावित महिलाओं, बैंक के संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। जांच के दौरान अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर यह पाया गया है कि सुखचैन उद्दे और उसके साथियों ने गाँव की भोली-भाली महिलाओं को लोन दिलाकर कुल लगभग 76,90,516 रुपये की धोखाधड़ी की। जब लोन की किस्त चुकाने का समय आया, तो उन्होंने भुगतान करने से मना कर दिया।

इस धोखाधड़ी के खुलासे के बाद, सुखचैन उद्दे और उसके साथियों के खिलाफ थाना बिछिया में अपराध क्रमांक 238/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और 3(5)BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहुल सिंह धुर्वे (पिता मही लाल, उम्र 37 साल, निवासी खमरोटी बिछिया) और गुलाब सिंह यादव (पिता बालशाह यादव, उम्र 35 साल, निवासी ग्राम बरिहा थाना बिछिया) को दिनांक 19 जून 2025 को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें माननीय न्यायालय से 20 जून 2025 तक के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया था, जिसके बाद उन्हें दोबारा माननीय न्यायालय बिछिया में पेश किया गया।

इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह धुर्वे (थाना प्रभारी बिछिया), आरक्षक अरविंद बर्मन, और सैनिक महावीर झरिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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