
।। वंदेभारतलाइवटीव न्युज, शुक्रवार 21 अगस्त 2026 ।।
नागपुर–: यदि आपके पास नौ सिम कार्ड पहले चालू ,एक्टिव हैं, तो अब आपको नया सिमकार्ड नहीं मिलेगा।भारत सरकार नें कल गुरूवार 20 अगस्त 2026 को टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि जिन ग्राहकों के नाम पर पहले से ही तय लिमिट नौ मोबाईल सिमकार्ड कनेक्शन मौजूद है, तो उन्हें अब कोई भी नया सिमकार्ड जारी न किया जाए, प्राप्त जानकारी के अनुसार मोबाईल सिमकार्ड का यह नया नियम 24 अगस्त 2026 से पूरे देशभर में लागू हो जायेगा। भारतीय दूरसंचार विभाग के अनुसार यदि कोई तय सीमा से अधिक सिम लेने दुकान पर जायेंगे ,तो कंपनियां उन्हें नया मोबाईल सिमकार्ड कनेक्शन देने से इंकार कर देंगी, और इसके साथ ही यह भी बताया जायेगा कि व्यक्ति के नाम पर पहले से ही अधिकतम सिमकार्ड चालू हैं, इसलिए नया सिमकार्ड नहीं दिया जा सकेगा । सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग करने को कहा है, इस पोर्टल पर देश के सभी मोबाईल उपभोक्ता का डेटा मौजूद है। नया मोबाईल सिमकार्ड एक्टिवेट करने से पहले कंपनियां इस स पोर्टल पर जांच करेगी कि उपभोक्ता के नाम पर कुल कितने सिमकार्ड चल रहें हैं। आपकै नाम पर कौन सी सिम एक्टिव है यह जानने के लिए- tafcop.dgtelcom.gov.in, पोर्टल पर जाना होगा, यहां पर दिए गए बाॅक्स मे अपना मोबाईल नंबर भरना होगा, और ओटीपी की मदद से लाॅगिन करें। अब उन सभी मोबाईल नंबर की जानकारी आ जायेगी,जो कि आपकी आईडी,पर चल रहे हैं। लिस्ट मे ऐसा कोई भी नंबर है जिसे कि आप नहीं जानते हैं, तब इसकी रिपोर्ट कर सकतें हैं,इहके लिए नंबर और this is not my number” को सिलेक्ट करना होगा।.अब ऊपर की तरफ दिए गए बाॅक्स में आईडी लिखा नाम दर्ज करें।.अब नीचे की तरफ रिपोर्ट के बाॅक्स पर क्लिक करें, शिकायत करने के बाद आपको एक टिकट आईडी रेफरेंस नंबर दिया जायेगा। भारत में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम नौ मोबाईल सिमकार्ड रखने का नियम बहुत पुराना है।.जम्मू-कश्मीर, आसम, उत्तर पूर्वी राज्यों के लोग सुरक्षा कारणों से आपने नाम पर अधिकतम छह सिमकार्ड ही रख सकतें हैं।.





