
नई दिल्ली, 19 जून 2025
देश में डिजिटल पत्रकारिता की साख को ठेस पहुंचाने वाले फर्जी अखबारों और नकली प्रेस कार्ड गिरोह पर अब सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई तब तेज हुई जब भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद् (BJAC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने फर्जी मीडिया संस्थानों के विरुद्ध सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को विस्तृत शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने फर्जी अखबारों की कटिंग, नकली चैनलों की लिस्ट और जाली प्रेस आईडी कार्डों के प्रमाण सौंपे।
इस पर मंत्रालय द्वारा 14 फरवरी 2025 को भेजे गए आधिकारिक पत्र (पत्र क्र. J-11013/36/2024-DM) में यह स्पष्ट कर दिया गया कि:
- डिजिटल मीडिया पूरी तरह वैध है और इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 द्वारा नियमित किया गया है।
- डिजिटल मीडिया के पत्रकार भी प्रिंट और टीवी पत्रकारों के समान सरकारी पत्रकार कल्याण योजनाओं के पात्र हैं।
- मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि OTT, डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म और करेंट अफेयर्स पब्लिशर्स सभी इस मंत्रालय के अधीन आते हैं और इन्हें मान्यता प्राप्त है।
📜 मंत्रालय का पत्र: डिजिटल पत्रकारों को मान्यता और सम्मान का अधिकार
प्रवीण सिंह को भेजे गए पत्र में मंत्रालय ने न केवल उनकी शिकायत को गंभीरता से स्वीकार किया बल्कि यह भी कहा कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार अब प्रिंट-टीवी पत्रकारों के समकक्ष माने जाएंगे और उन्हें भी सभी पत्रकार कल्याण योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
🗣️ प्रवीण सिंह का बड़ा बयान
BJAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कहा: “हमने महीनों की मेहनत और प्रमाणों के साथ मंत्रालय को यह दिखाया कि किस प्रकार फर्जी संस्थान पत्रकारिता की गरिमा को खत्म कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारी शिकायत पर मंत्रालय ने न केवल कार्रवाई की बल्कि डिजिटल पत्रकारों को उनका अधिकार भी दिया। यह डिजिटल पत्रकारिता की ऐतिहासिक जीत है।”
📰 निष्कर्ष
यह स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। डिजिटल पत्रकार अब अधिकारपूर्वक अपने कार्य कर सकते हैं। वहीं फर्जी और जालसाजों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। यह कार्यवाही पत्रकारिता को नए सम्मान और सुरक्षा के स्तर तक ले जाएगी।
यह रिपोर्ट वंदे भारत लाइव न्यूज़ नेटवर्क की विशेष प्रस्तुति है।
✍️ रिपोर्ट: मानस मिश्रा
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