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विशेष अभियान के तहत सिर्फ मालवाहक गाड़ियों के चालकों के विरूद्ध नशे में वाहन चलाने वालों की चेकिंग की गई।

जिला ब्यूरो चीफ सुखदेव आजाद
जिला जांजगीर चांपा
मालवाहक वाहन, हाईवा, ट्रेलर, माजदा के विरुद्ध धारा 185 MV एक्ट की कार्यवाही करते हुए वाहनों को जप्त किया गया जिन्हें न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा।

विगत 1 माह में 120 से अधिक वाहन चालकों के विरुद्ध ड्रंक एंड ड्राइव की कार्यवाही करते हुए उनके वाहनों को जब्त किया गया है।

शराबी वाहन चालकों के विरूद्ध नियमानुसार ड्राइविंग लायसेंस निलंबन की भी कार्यवाही की जा रही है।

यातायात जांजगीर पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया। जिसमें थाना चांपा क्षेत्र के हथनेवरा चौक, घटोली चौक, थाना जांजगीर क्षेत्र के बनारी चौक, पुटपुरा चौक, खोखरा चौक, अकलतरा, बिर्रा, बम्हनीडीह क्षेत्र तरफ में विशेष अभियान के तहत विगत 1 माह में 120 से अधिक वाहनों के विरुद्ध 185 mv एक्ट के तहत चेकिंग कार्यवाही की गई पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय IPS के निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री उदयन बेहार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में पकड़े गए सभी चालकों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 185 mv act के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है, साथ ही वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के लिए कार्यवाही भी की जा रही है।

यातायात जांजगीर पुलिस द्वारा बीते पांच महीनों में 306 शराबी चालको पर कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर, वाहन चालकों को माननीय न्यायालय में पेश कर 10- 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

यातायात जांजगीर पुलिस की अपील

  1. शराब के नशे में वाहन न चालांए।
  2. तेज गति से वाहन न चलाएं।
  3. हेलमेड पहन कर मोटर सायकल चलाए
  4. मोटर सायकल में ट्रिपल सवारी न करे।
  5. माल वाहक वाहन, ट्रैक्टर, पिकअप या अन्य माल वाहक वाहन में सवारी न बैठाए
  6. रात्रि यात्रा में विशेष सतर्कता बरते
  7. नींद या नशे की स्थिति में वाहन चलाने पर सख्त
       प्रतिबंध।
    
  8. यातायात नियमों का कड़ाई से पालन
  9. नाबलिकों को वाहन नहीं चलाने देवे।
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