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अहमदाबाद प्‍लेन क्रैश के बाद बदला ये नियम! *🔯चलेगा बुलडोजर, ऐसे मकान निशाने पर..!*

अहमदाबाद प्‍लेन क्रैश के बाद बदला ये नियम! *🔯चलेगा बुलडोजर, ऐसे मकान निशाने पर..!*

           प्रेस विज्ञप्ति 
           नई  दिल्ली 

 अहमदाबाद प्‍लेन क्रैश के बाद बदला ये नियम!
*🔯चलेगा बुलडोजर, ऐसे मकान निशाने पर..!*
  1. एयरपोर्ट्स के पास ऊंचाई मानदंडों का उल्लंघन करने वाली संरचनाओं को अधिसूचित किया जाएगा और उन्हें ध्वस्त किया जा सकता है।

  2. इमारतों के मालिकों को 60 दिनों के भीतर डिटेल पेश करना होगा या सख्‍त कार्रवाई का सामना करना होगा।

  3. DGCA इन इमारतों को गिराने या ऊंचाई कम करने का आदेश दे सकता है।

  4. इन इमारतों के मालिक अपील कर सकते हैं, लेकिन उन्‍हें तय समयसीमा के भीतर ही अनुपालन करना होगा।

  5. यह नियम हवाई अड्डों के आसपास सुरक्षा खतरों को दूर करने के लिए त्वरित कार्रवाई को सशक्त बनाते हैं।

    एयर इंडिया प्‍लेन क्रैश के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कुछ नए नियम जारी किए हैं।

    Vande Bharat live tv news,Nagpur
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