
धमतरी, 19 जून 2025। जिले में अवैध रेत कारोबार पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने दो रेत भंडारण अनुमतियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह कदम छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 के अंतर्गत उठाया गया है और इसे जिले में अवैध रेत व्यवसाय के खिलाफ एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
पहली अनुमति ग्राम भरारी में वरुण कुमार साहू के नाम पर जारी की गई थी, जिसे अप्रैल 2025 में पांच वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया था। अनुमति के अनुसार भंडारण क्षमता 6,000 घन मीटर थी, पर निरीक्षण में तय सीमा से अधिक रेत तथा अन्य अनियमितताएं पाई गईं। इस पर प्रशासन ने न केवल अनुमति रद्द की बल्कि वरुण साहू पर ₹3.86 लाख का जुर्माना भी लगाया।
दूसरी अनुमति ग्राम दोनर में शैलेन्द्र कुमार नागवंशी को जून 2023 में दी गई थी। निरीक्षण में मापदंडों का उल्लंघन पाए जाने पर यह अनुमति भी रद्द कर दी गई और ₹50,000 की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली गई।
10 जून से अब तक की कार्रवाई:
रेत उत्खनन और परिवहन पर 10 जून से प्रतिबंध लागू होने के बाद से प्रशासन ने अब तक अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए 23 वाहन (हाइवा और ट्रैक्टर) जब्त किए हैं। इसके अलावा महानदी क्षेत्र में अवैध खनन करते हुए पाई गईं 4 चैन माउंटेड मशीनें भी जप्त की गईं।
धमतरी के ढीमरटिकुर क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान लगभग 300 ट्रिप की अवैध रेत भी बरामद कर ग्राम पंचायत को सुपुर्द की गई है। वहीं अछोटा, कलारतराई, और तेन्दूकोन्हा क्षेत्रों से कुल 9 ट्रैक्टर, और लोहरसी से मिट्टी ईंट के अवैध परिवहन में प्रयुक्त 1 ट्रैक्टर को भी कब्जे में लेकर कलेक्टोरेट परिसर में सुरक्षित रखा गया है।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने खनिज विभाग और राजस्व अमले को संभावित रेत खनन क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने तथा रेत के परिवहन मार्गों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में बिना किसी दबाव के कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
ब्यूरो चीफ
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