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स्टडी कीट एवं टूल कीट के द्वारा रोजगार एवं स्वरोजगार का सुनहरा अवसर l

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बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अवर प्रादेशिक नियोजनालय, गया जी।

आवश्यक सूचना

स्टडी किट एवं टूल किट के द्वारा रोजगार एवं स्वरोजगार का सुनहरा अवसर

श्रम संसाधन विभाग अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार पटना के “नियोजन सेवा का विस्तार” एवं “नियोजन-सह-मार्गदर्शन कार्यक्रम” योजना के अंतर्गत योग्य अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप टूल-किट एवं स्टडी-किट प्रदान किया जाना है।

  1. टूल किट योजना– टूल किट योजना के अंतर्गत वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मोबाइल रिपेयर, ब्यूटीशियन, प्लंबर, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर, होम अप्लायंसेज रिपेयर, सिलाई मशीन ऑपरेटर इत्यादि के क्षेत्र में RSETI, जन शिक्षण संस्थान, PMKVY, DDUGKY इत्यादि मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा (न्यूनतम तीन माह का) प्रशिक्षण प्राप्त एवं पूर्व से कार्य/ट्रेड में निपुण RPL (Recognition of prior Learning) के तहत नियमानुसार निर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो वो आवेदन दे सकते है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 18-40 वर्ष तक होनी चाहिए। टूल किट प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी के पास NCS ID, आय प्रमाण पत्र (वार्षिक 3 लाख तक), निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट तथा प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। टूल किट योजना का लाभ दिव्यांजन, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को दिया जाएगा।
  2. स्टडी किट योजना – स्टडी किट योजना के अंतर्गत वैसे अभ्यर्थी जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे UPSC, BPSC, SSC, Railway, Banking एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहें है उन्हें स्टडी किट योजना के अंतर्गत परीक्षा की तैयारी से संबंधित पुस्तक दी जाएगी। स्टडी किट योजना में अभ्यर्थियों की उम्र सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता प्रतियोगिता परीक्षा के मापदंड के अनुरूप होना चाहिए। आवेदन संबंधी दस्तावेज के अंतर्गत अभ्यर्थियों के पास NCS ID, आय प्रमाण पत्र (वार्षिक 3 लाख तक), निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट तथा संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। योजना का लाभ दिव्यांजन, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को दिया जाएगा।

नोट: उपरोक्त योजना का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थियों को 6 माह पूर्व का NCS निबंधन का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, जिन अभ्यार्थियों के पास NCS का रजिस्ट्रेशन नहीं हैं वो अवर प्रादेशिक नियोजनालय गया जी में अपना निबंधन कर सकते है।

त्रिलोकी नाथ डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न हेड गया
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