
श्री बंशीधर नगर गढ़वा अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया है। धुरकी थाना कांड संख्या 109/2025, दिनांक 10 अगस्त 2025 से जुड़े मामले में अनुसंधान पूरा कर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है।
मामले में झारखंड अगेंस्ट करप्शन के गढ़वा जिला अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा के पिता विश्राम विश्वकर्मा, निवासी ग्राम कटहरकला, थाना धुरकी, को मुख्य आरोपी बनाया गया है। साथ ही वाहन चालक विद्याभूषण विश्वकर्मा को भी सह-आरोपी के रूप में नामजद किया गया है।
पुलिस के अनुसार, दोनों पर अवैध बालू खनन एवं परिवहन करने का आरोप है। इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) एवं 317(5) के अलावा झारखंड मिनरल (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2017 के नियम 7 व 13, झारखंड माइनर मिनरल कंसेशन रूल 2017 के नियम 54, माइंस एंड मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 1957 की धारा 21, झारखंड मिनरल ट्रांजिट चालान रेगुलेशन 2005 के नियम 09 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अनुसंधान पूर्ण होने के बाद पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट समर्पित की है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और बालू के काले कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जिले में इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी राजेश विश्वकर्मा के परिवार से जुड़े मामले में वन विभाग द्वारा अवैध आरा मशीन जब्त की गई थी, जिसमें वन अधिनियमों के तहत कार्रवाई की गई थी।






