
हाईकोर्ट ने पूछा : मृतक के खिलाफ पुलिस ने कैसे दर्ज किया डकैती का मुकदमा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मॉब लिंचिंग ( भीड़ हिंसा ) मारे गए फरीद उर्फ औरंगजेब के भाई मो . जकी की गिरफ्तार रोक लगा दी है । साथ ही सरकार पूछा है कि घटना के 11 दिन बाद मृतक के खिलाफ पुलिस ने डकैती का मुकदमा का कैसे दर्ज किया । यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने फरीद के भाई मो . जकी याचिका पर अधिवक्ता तनीषा जहांगीर मुनीर को सुनकर दिया । मामला अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र
मामू भांजा की चर्चित मॉब लिंचिंग की घटना का है । 18 जून की रात भीड़ हिंसा में मारे गए फरीद के परिवार ने पहले मुकदमा दर्ज कराया था । आरोप लगाया गया था कि मोहम्मद फरीद 18 जून को काम से घर लौट रहा था । मामू – मामू भांजा इलाके में चोरी के संदेह में कुछ लोगों ने घेरकर उसकी पिटाई कर दी । पुलिस मौके पर पहुंची , लेकिन फरीद गंभीर रूप से घायल हो चुका था । उसे मलखान सिंह अस्पताल ले जाया गया , जहां उसकी मौत हो गई । इसके बाद घटना के वायरल वीडियो व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भाजपा नेता अकिंत वार्ष्णेय समेत कई अन्य को आरोपी बनाया गया । इस पर बाजार में जमकर बवाल हुआ था ।