
गया, 06 जुलाई 2025, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए बिहार सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा प्रदान करना है। जिला पदाधिकारी गया श्री शशांक शुभंकर द्वारा कल संध्या दिनांक 05 जुलाई 2025 को 20 पीड़ित लाभुकों को 1151800 रुपये (11 लाख 51 हजार आठ सौ रुपये) की राशि मुआवजा भुगतान कराने का आदेश दिया है, जो सीधे पीड़ित परिवार के बैंक खाते में जाएगी।
उन्होंने बताया कि गया जिला के विभिन्न थानों से प्राप्त प्राथमिकी एवं आरोप पत्र पर भुनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं समय-समय पर पीडित/पीड़िता को राहत अनुदान के कुल 20 मामले जिसमें प्राथमिकी के आधार पर 12 एवं आरोप पत्र के आधार पर 08 मामलो में मुआवजा भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, गया के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसमें प्रथम किस्त के 12 मामलो में कुल राशि-451800/- एवं द्वितीय किस्त के 08 मामलो में कुल राशि-700000/- के भुगतान का आदेश दिया गया।
प्रथम क़िस्त की राशि:-
डेल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़की डेल्हा अंतर्गत आरती कुमारी को प्रथम क़िस्त रूप में 25150 रुपया,
चंदौती थाना क्षेत्र के ग्राम इंगलिश अंतर्गत सुबोध कुमार को प्रथम क़िस्त रूप में 50150 रुपया,
रामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मुस्तफाबाद अंतर्गत सोमनाथ पासवान को प्रथम क़िस्त रूप में 50150 रुपया,
परैया थाना क्षेत्र के ग्राम धमक अंतर्गत नीलम कुमारी को प्रथम क़िस्त रूप में 50150 रुपया,
बहेरा थाना क्षेत्र के ग्राम अमाहत अंतर्गत उषा देवी को प्रथम क़िस्त रूप में 25150 रुपया,
डेल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम खरखुरा अंतर्गत सोनमंती देवी को प्रथम क़िस्त रूप में 25150 रुपया,
डोभी थाना क्षेत्र के ग्राम कुशा बीजा अंतर्गत सगीना देवी को प्रथम क़िस्त रूप में 25150 रुपया,
अतरी थाना क्षेत्र के ग्राम चहल मुंडेरा अंतर्गत सौरव राज को प्रथम क़िस्त रूप में 50150 रुपया,
चंदौती थाना क्षेत्र के ग्राम चिड़ैया ताड अंतर्गत अनिल पासवान को प्रथम क़िस्त रूप में 25150 रुपया,
चंदौती थाना क्षेत्र के ग्राम कंडी अंतर्गत अभिषेक कुमार को प्रथम क़िस्त रूप में 50150 रुपया,
फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम छोटकी नगमा अंतर्गत करू चौधरी को प्रथम क़िस्त रूप में 25150 रुपया,
वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम घुरियावा अंतर्गत समुन्द्री देवी को प्रथम क़िस्त रूप में 50150 रुपया,
द्वितीय किस्त की राशि:-
महकार थाना क्षेत्र के ग्राम पथरकट्टी अंतर्गत शकुन्ती देवी को द्वितीय क़िस्त रूप में 50000 (पचास हजार) रुपया,
मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ग्राम छोटकी पहाड़िया अंतर्गत प्रमेन्द्र कुमार को द्वितीय क़िस्त रूप में 50000 (पचास हजार) रुपया,
गुरपा थाना क्षेत्र के ग्राम मोरने अंतर्गत रूबी कुमारी को द्वितीय क़िस्त रूप में 01 लाख रुपया,
अलीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भैरवा अंतर्गत कुंदन कुमार को द्वितीय क़िस्त रूप में 01 लाख रुपया मुआवजा के रूप में द्वितीय किस्त की राशि उपलब्ध कराया गया है।
बेलागंज थाना क्षेत्र के ग्राम पथरा अंतर्गत युगेस्वर पासवान को द्वितीय क़िस्त रूप में 01 लाख रुपया,
मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ग्राम पथरा अंतर्गत बालचंद पासवान को द्वितीय क़िस्त रूप में 01 लाख रुपया,
मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ग्राम अतिया अंतर्गत मनई मांझी को द्वितीय क़िस्त रूप में 01 लाख रुपया,
मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ग्राम बड़की बभनि अंतर्गत देवंती देवी को द्वितीय क़िस्त रूप में 01 लाख रुपया मुआवजा की राशि भुगतान किया गया।
डीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यो को अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है। इस अधिनियम के के तहत् अत्याचार के मामलो में राहत अनुदान की राशि का भुगतान पीड़ित / पीड़िता को उनके आधार से सम्बद्ध बैंक खातो पर DBT के माध्यम से किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत् गाली गलौज एवं अपमानित करने के मामले में धारा 3 (1) (r) (s) मे कुल राशि 100000/- रू० जिसमें प्राथमिकी पर 25% (25000/-) माननीय न्यायालय में आरोप पत्र भेजे जाने पर 50% (50000/-) तथा दोष सिद्ध होने के उपरांत शेष 25% (25000/-) राशि का भुगतान किया जाता है।
मार पीट / गम्भीर चोट के मामलो में इस अधिनियम की धारा 3 (2) (va) के तहत् कुल राशि 200000/- जिसमें प्राथमिकी पर 25% (50000/-) माननीय न्यायालय में आरोप पत्र भेजे जाने पर 50% (100000/-) तथा दोष सिद्ध होने के उपरांत शेष 25% (50000/-) राशि का भुगतान किया जाता है।
बलात्संग एवं सामुहिक बलात्संग के मामले में क्रमशः 500000/- एवं 825000/- जिसमें चिकित्सा जांच और पुष्टि के पश्चात् 50% तथा न्यायालय में आरोप पत्र भेजे जाने पर 25% तथा दोष सिद्धि के उपरांत शेष 25% का भुगतान पीड़िता को उनके खाते पर DBT के माध्यम से किया जाता है।
हत्या या मृत्यु के मामलो में कुल अनुमान्य राशि 825000/- जिसमें शव परीक्षण के उपरांत 50% रू 412500/- तथा माननीय न्यायालय में आरोप पत्र भेजे जाने पर 50% 412500/- पीड़ित के आश्रित को रू० 5000/- एवं महंगाई भर्त्ता के साथ प्रतिमाह पेंशन तथा माननीय न्यायालय में आरोप गठन के उपरांत परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिये जाने का प्रावधान है।
त्रिलोकी नाथ डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न हेड गया
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