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*लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के मतगणना दिवस 04 जून को जिले में शुष्क दिवस घोषित*

सीहोर, 02 जून, 2024

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोकसभा आम निर्वाचन-2024 कार्यक्रम अंतर्गत लोकसभा निर्वाचन के लिए सीहोर जिले में 04 जून 2024 को मतगणना होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के प्रावधान अनुसार सीहोर जिले में मतगणना दिवस 04 जून 2024 को सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

 

कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में संचालित कम्पोजिट मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के साथ ही होटल, आहार गृह, मधुशाला अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी प्रकृति का अन्य पदार्थ ना विक्रय किया जाएगा,

  • ना दिया जाएगा और ना ही वितरित किया जाएगा। साथ ही जिले की इकाइयों से निर्यात एवं परिवहन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। गैर मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेंट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी के मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लाइसेंस उपलब्ध है, इन्हें भी शुष्क दिवस के आदेशानुसार शराब बिक्री/सेवा की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह 06 माह तक के कारावास या दो हजार रुपये के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा। जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है।

वहां स्पिरिट युक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे तथा उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए।

क्रमांक 2157/2024

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