छात्र-छात्राओं ने थाने में पुलिस की कार्यशैली देखी और महिला सशक्तिकरण के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। जिसका उत्तर थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र कुमार सिंह के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें महिलाओं के दृष्टिकोण को स्वीकार करना, उन्हें तराशने का प्रयास करना और शिक्षा, जागरूकता, साक्षरता के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठना है। भारत का संविधान महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करता है। बच्चों अथवा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना होती है तो भारतीय दंड सहिता धारा 354 के अनुसार मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान है।
महिला अपराध रोकने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन 1090 पर कॉल की जा सकती है। संविधान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक धाराएं हैं जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। धाराओं के अंतर्गत अपराधी को दंड का भी प्रावधान है। आज महिलाएं पुरुषों के समान शिक्षा, चिकत्सा, खेल प्रत्येक क्षेत्र में आगे है। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन व फाउंडर जितेंद्र विश्नोई, मैनेजर रितु विश्नोई, मेनैजिंग डायरेक्टर सचिन विश्नोई, कोऑर्डिनेटर सतेंद्र चौधरी, प्रधानाचार्या रणजीत कौर आदि उपस्थित रहे।
रिपोर्ट: पंकज कुमार, कांठ