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दिल्ली-NCR में कहां कितना AQI? आज से ग्रेप-4 लागू, स्कूल बंद

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण ग्रेप-4 लागू कर दिया गया है। सोमवार सुबह श्रीनिवासपुरी का एक्यूआई 633 दर्ज किया गया। दिल्ली में ग्रेप-4 लागू होने पर सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा दिल्ली में 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है।

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दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को भी एक्यूआई गंभीर स्थिति में रहा। फाइल फोटो

HighLights

  1. दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को भी AQI गंभीर स्थिति में दर्ज किया गया।
  2. दिल्ली में 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूल बंद किए गए हैं।
  3. आज से दिल्ली में ग्रेप-4 लागू होने से निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई।

 

 

 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Pollution Level  दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते आज यानी सोमावार से राजधानी में ग्रेप-4 लागू कर दिया गया है। वहीं, सोमवार सुबह सात बजे श्रीनिवासपुरी का एक्यूआई 633 दर्ज किया गया। एक्यूआईसीएन (AQICN) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के अन्य इलाकों का AQI भी गंभीर स्थिति में दर्ज किया गया है।

 

बता दें कि दिल्ली में ग्रेप-4 लागू होने पर सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा दिल्ली में 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है।

 

 

 

 

 

आज कहां कितना रहा AQI

 

 

 

 

 

 

 

आर.के.पुरम दिल्ली669
श्रीनिवालपुरी दिल्ली633
आनंद विहार624
पटपड़गंज दिल्ली622
पूसा दिल्ली619
ओखला दिल्ली608
श्रीअरबिंदो मार्ग617
नोएडा सेक्टर-62521
नोएडा सेक्टर-125256
नोएडा सेक्टर-1260

सीएमक्यूएम ने ग्रेप-4 के प्रतिबंध लागू करने का दिया निर्देश

एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने और दिल्ली में रविवार शाम को एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से अधिक पहुंचने के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की सब कमेटी की आपात बैठक हुई। जिसके बाद सीएक्यूएम ने एनसीआर मेंं ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) चार के आठ सूत्री एक्शन प्लान को लागू करने का निर्देश दिया है।

 

 

 

 

 

 

 

इसके तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा एनसीआर में सड़क, फ्लाईओवर सहित विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। सोमवार सुबह आठ बजे से ग्रेप चार के चार प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। वहीं आड इवेन सहित चार प्रविधानों को लागू करने का दिल्ली और एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारों को सुझाव दिया है।

सीएक्यूएम ने प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित संबंधित एजेंसियों को ग्रेप के चारों चरणों के प्रविधानों को भी सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है व लोगों से भी नियमों का पालन करने की अपील की है। सीएक्यूएम ने कहा है कि दिल्ली सरकार और एनसीआर से संबंधित जिलों से संबंधित राज्य सरकारें चाहें तो वाहनों के पंजीकरण नंबर के आधार पर आड इवेन के अनुसार वाहनों के परिचालन का फैसला कर सकती हैं। गैर जरूरी व्यवसायिक कार्यों पर रोक व शैक्षणिक संस्थान बंद किए जा सकते हैं।

ये चार प्रतिबंध लगे

 

 

1. प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाला धुएं एक बड़ा कारण है। इसलिए दिल्ली में अब ट्रकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एलएनजी, सीएनजी और इलेक्ट्रिक व बीएस छह डीजल इंजन के ट्रकों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। आवश्यक सेवाओं व बुनियादी जरूरत के सामान लेकर पहुंचने वाले ट्रकों को भी प्रवेश मिलेगा।

 

 

 

 

 

 

2. दिल्ली से बाहर पंजीकृत छोटे व्यवसायिक वाहनों (एलसीवी) को भी दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी और बीएस-छह डीजल इंजन वाले एलसीवी वाहनों को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। साथ ही आवश्यक सेवाओं व बुनियादी जरूरत के सामान लाने वाले वाहनों को भी छूट रहेगी।

 

 

 

 

 

 

3. दिल्ली में पंजीकृत बीएस चार और इससे कम मानक के डीजल इंजन के मीडियम गुड्स व्हीकल (एमजीवी) और हैवी गुड्स व्हीकल (एचजीवी) पर भी प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं व जरूरी वस्तुओं में लगे वाहनों को छूट मिलेगी।

 

 

 

 

 

 

4. सभी तरह के निर्माण व ध्वस्तीकरण पर रोक: ग्रेप तीन में महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं को निर्माण गतिविधियों में छूट दी गई थी। अब राजमार्गों, सडकों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन व दूर संचार से संबंधित परियोजनाओं के निर्माण व ध्वस्तीकरण के कार्य पर रोग रहेगी।

 

 

 

 

 

 

 

इन चार प्रविधानों पर सरकार ले सकती है फैसला

 

 

 

 

1. राज्य सरकारें चाहें तो स्कूलों में छठवीं से नौंवीं और ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों की छुट्टी कर सकती हैं और स्कूल आनलाइन कक्षा चला सकते हैं।

 

 

 

 

 

 

 

2. सार्वजनिक, स्थानीय निकायों व निजी कार्यालयों में सिर्फ 50 प्रतिशत उपस्थिति से काम पर राज्य सरकारें निर्णय ले सकती हैं और 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम दे सकती हैं।

 

 

 

 

 

3. केंद्र सरकार को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम देने का सुझाव।

 

 

 

 

 

4. राज्य सरकारें कालेज व शैक्षिक संस्थाओं में छुट्टी घोषित कर सकती हैं। गैर इमरजेंसी व्यावसायिक गतिविधियों को फिलहाल बंद करा सकती हैं और आड इवेन लागू करने का फैसला ले सकती हैं।

 

 

 

 

 

 

क्या बोले एसडीएम…

 

 

 

 

पूर्वी दिल्ली से करावल नगर के एसडीएम अमोद बड़थवाल का कहना है कि जिला प्रशासन ग्रेप के नियमों का सख्ती से पालन करवा रहा है। प्रशासन की टीमें क्षेत्र में सक्रिय हैं। ग्रेप का तीसरा चरण लागू हो चुका है। तीसरे चरण में जो पाबंदियां लगी हुई हैं, उनका उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है।

 

 

 

 

 

 

 

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एसडीएम ने कहा कि प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाया हुआ है। नजर रखी जा रही है कोई लकड़ी व कोयला तो नहीं जला रहा है। जहां पर धूल है, वहां पानी का छिड़काव भी करवाया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है प्रदूषण की रोकथाम में वह प्रशासन का सहयोग क
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