14 दिसंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत, महासमुंद में न्यायालयीन प्रकरणों का होगा त्वरित समाधान
महासमुंद, 03 दिसंबर 2024: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 14 दिसंबर 2024 को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। महासमुंद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री दामोदर प्रसाद चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह वर्ष 2024 की चौथी और अंतिम नेशनल लोक अदालत है।
नेशनल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को कम करना और पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करना है। महासमुंद जिला न्यायालय के अंतर्गत विभिन्न खंडपीठों का गठन किया गया है, जो न्यायालयीन और प्री-लिटिगेशन मामलों का निपटारा करेंगे।
इन मामलों का होगा निपटारा:
धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण
मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण
बैंक रिकवरी केस
सिविल प्रकरण और निष्पादन प्रकरण
विद्युत संबंधित मामले
पारिवारिक विवाद
राजस्व, बैंक, और नगर पालिका परिषद के वसूली संबंधी प्रकरण
सभी प्रकरण विधिवत पंजीयन के बाद संबंधित खंडपीठों में रखे जाएंगे। पक्षकार इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने मामलों का त्वरित और सुलभ समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
लोक अदालत की भूमिका:
नेशनल लोक अदालत एक प्रभावी मंच है, जो विवादों को सुलह-समझौते के माध्यम से सुलझाने का अवसर प्रदान करता है। महासमुंद जिला न्यायालय द्वारा आयोजित इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा होने की उम्मीद है।
अपील:
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए आवेदन करें और न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाएं।
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रिपोटर -: तिलक राम पटेल
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