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चंदन गुप्ता हत्याकांड: दोषियों को आजीवन कारावास, मां ने लहराया तिरंगा

लखनऊ: 26 जनवरी 2018 को कासगंज में हुई चंदन गुप्ता हत्याकांड में लखनऊ की विशेष कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 28 आरोपियों को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

चंदन गुप्ता हत्याकांड: दोषियों को आजीवन कारावास, मां ने लहराया तिरंगा

लखनऊ: 26 जनवरी 2018 को कासगंज में हुई चंदन गुप्ता हत्याकांड में लखनऊ की विशेष कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 28 आरोपियों को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला चंदन के परिवार के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:
कासगंज में गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता पर गोली चलाई गई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और व्यापक स्तर पर विरोध-प्रदर्शन हुए थे।

न्याय के लिए लंबा संघर्ष:
चंदन के परिवार ने न्याय पाने के लिए लंबा इंतजार और संघर्ष किया। कोर्ट के फैसले के बाद चंदन की मां ने घर की छत पर तिरंगा लहराते हुए अपने बेटे को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, “हमें न्याय मिला, लेकिन सजा में थोड़ा कसक रह गई। फांसी की सजा मिलती तो ज्यादा संतोष होता।”

समाज में संदेश:
यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक संदेश है कि कानून का पालन करने वाले दोषियों को उनके कृत्य की सजा जरूर मिलती है।

चंदन के लिए न्याय की गूंज:
इस फैसले से चंदन के दोस्तों और शुभचिंतकों ने संतोष जताया और कहा कि उनकी याद हमेशा तिरंगा यात्रा के प्रतीक के रूप में जीवित रहेगी।


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